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नेशनल हेराल्ड मामले में हाई कोर्ट जाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड संपत्ति निस्तारण विवाद मामले में सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को स्वामी से अपनी मांग हाई कोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया। स्वामी ने अपनी याचिका में नेशनल हेराल्ड मामले में शीघ्र सुनवाई का

By Murari sharanEdited By: Published: Tue, 27 Jan 2015 08:23 PM (IST)Updated: Tue, 27 Jan 2015 08:41 PM (IST)

नई दिल्ली जागरण ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड संपत्ति निस्तारण विवाद मामले में सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने मंगलवार को स्वामी से अपनी मांग हाई कोर्ट के समक्ष रखने का निर्देश दिया। स्वामी ने अपनी याचिका में नेशनल हेराल्ड मामले में शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया था।

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स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई टलती जा रही है। जबकि इस मामले में रोजाना सुनवाई होनी चाहिए। इस पर अदालत ने कहा कि वे अपनी यह मांग हाई कोर्ट के समक्ष रखें। अगर हाई कोर्ट इस पर कोई आदेश नहीं देता है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएं।

नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में लंबित है। पटियाला हाउस अदालत ने स्वामी की याचिका पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी व कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी सहित 6 लोगों को सम्मन जारी किया था। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने पटियाला हाउस अदालत से जारी सम्मन पर रोक लगा रखी है।

हालांकि इसके बाद हाई कोर्ट में प्रभावी सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि सुनवाई कर रही पीठ के एक न्यायाधीश ने स्वयं को मामले से अलग कर लिया था। अब यह मामला हाई कोर्ट की नई पीठ को भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी से कहा कि वे अपनी मांग या तो हाई कोर्ट की उस खंडपीठ के समक्ष रखें जहां मामला विचाराधीन है या फिर मुख्य न्यायाधीश से शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करें।

पढ़ें: नेशनल हेराल्ड मामला: निचली अदालत के समन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


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