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दहेज हत्या के आरोप में परिवार के सभी सदस्य बरी

चौदह साल पुराने दहेज हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को परिवार के सभी सदस्यों को बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्या प्रमाचला ने पूर्वी दिल्ली के निवासी वायुसेना कर्मचारी दिनेश कुमार गौतम, उनकी मां विमलेश और तीन अन्य परिवार के सदस्यों को साक्ष्यों के अभाव में हत्या के आरोप से बरी कर दिया। गौरतलब है कि

By Edited By: Published: Tue, 22 Jul 2014 01:33 PM (IST)Updated: Tue, 22 Jul 2014 01:34 PM (IST)

नई दिल्ली। चौदह साल पुराने दहेज हत्या के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को परिवार के सभी सदस्यों को बरी कर दिया है।

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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्या प्रमाचला ने पूर्वी दिल्ली के निवासी वायुसेना कर्मचारी दिनेश कुमार गौतम, उनकी मां विमलेश और तीन अन्य परिवार के सदस्यों को साक्ष्यों के अभाव में हत्या के आरोप से बरी कर दिया।

गौरतलब है कि चार नवंबर, 2002 में सविता का शव ससुराल में लटका पाया गया था। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी मिलने पर मामले की जांच-पड़ताल के बाद परिजनों को सूचित किया था। पुलिस को प्रथम दृष्टया यह मामला दहेज हत्या का लग रहा था।

सविता के परिजनों के मुताबिक, उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। ससुराल के लोग अक्सर उनकी बेटी से मारपीट भी करते थे। इस कारण सविता परेशान रहती थी। पति से भी उसकी अनबन रहती थी।

सविता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने इस संबंध में महिला के पति दिनेश, उसकी सास व तीन अन्य परिवार के सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। जबकि ससुराल वालों का कहना था कि सविता की हत्या के मामले में उन्हें फंसाया जा रहा है।

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