कोड़ा समेत सात के खिलाफ होगी सुनवाई
कोल ब्लाक आवंटन घोटाले के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत अन्य सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड़यंत्र व भ्रष्टाचार की धाराओं में सुनवाई करने के लिए कहा है।
नई दिल्ली । कोल ब्लाक आवंटन घोटाले के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा समेत अन्य सात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड़यंत्र व भ्रष्टाचार की धाराओं में सुनवाई करने के लिए कहा है। विशेष सीबीआइ जज भरत पराशर ने सभी के खिलाफ 31 जुलाई को औपचारिक रूप से आरोप तय करने की तारीख मुकर्रर की है। अदालत ने अगली सुनवाई पर सभी आरोपियों को उपस्थित रहने के निर्देश जारी किए हैं।
इस मामले में मधु कोड़ा के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु, वीआइएसयूएल के निदेशक वैभव तुल्सयान व कर्मचारी बसंत कुमार भट्टाचार्य, बिपिन बिहारी सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट नवीन कुमार तुल्सयान और कोड़ा के करीबी विजय जोशी आरोपी हैं। यह मामला झारखंड स्थित राजहरा नार्थ कोल ब्लॉक को कोलकाता की विनि आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (वीआइएसयूएल) को आवंटित करने से संबंधित है।
वर्तमान में सभी आरोपी जमानत पर हैं। इससे पहले गत मई में हुई सुनवाई के दौरान मामले में पूर्व राज्य मंत्री (कोल) दसारी नारायण राव व पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कहा था कि कोल ब्लाक आवंटन का अंतिम निर्णय लेने का अधिकार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। वे दोनों तो केवल अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे।
कोयला घोटाले में मधु कोड़ा के ख्ािलाफ आरोप दायर करने के निर्देश
कोल ब्लॉक आवंटनः मधु कोड़ा समेत कई पर अगली सुनवाई में आरोप होंगे तय