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कोयला घोटाले में मधु कोड़ा के ख्‍ािलाफ आरोप दायर करने के निर्देश

कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से संबंधित मामले में एक विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और छह अन्य के खिलाफ मंगलवार को भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा चलाने के आदेश

By Kamal VermaEdited By: Published: Tue, 14 Jul 2015 10:20 AM (IST)Updated: Tue, 14 Jul 2015 12:28 PM (IST)

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले से संबंधित मामले में एक विशेष अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु और छह अन्य के खिलाफ मंगलवार को भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों में मुकदमा चलाने के आदेश दिए। इस मामले में कोर्ट ने 30 जून को सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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विशेष सीबीआई न्यायाधीश भरत पाराशर ने इन लोगों के अतिरिक्त दो लोक सेवकों-बसंत कुमार भट्टाचार्य और बिपिन बिहारी सिंह, विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड (विसुल), इसके निदेशक वैभव तुलसियान, कोड़ा के कथित करीबी सहयोगी विजय जोशी और चार्टर्ड एकाउंटेंट नवीन कुमार तुलसियान के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए।

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अदालत ने इन नौ आरोपियों के खिलाफ भादंसं की 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) सहित विभिन्न धाराओं तथा भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत आरोप तय करने के आदेश दिए। औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए अदालत ने 31 जुलाई की तारीख निर्धारित की है और उस दिन सभी आरोपियों को अदालत में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। मामला झारखंड में राजहरा उत्तरी कोयला ब्लॉक कोलकाता आधारित विसुल को दिए जाने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। न्यायाधीश ने कहा कि मैंने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। 31 जुलाई को औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए रखा जाए।

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