भूमि अधिग्रहण अध्यादेश मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश मामले में आज सुनवाई होगी। संसद से कानून पारित करने की बजाय बार बार अध्यादेश लाने पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा चुका है। इस बारे में आज केन्द्र सरकार को जवाब देना है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अध्यादेश मामले में आज सुनवाई होगी। संसद से कानून पारित करने की बजाय बार बार अध्यादेश लाने पर सुप्रीम कोर्ट सवाल उठा चुका है। इस बारे में आज केन्द्र सरकार को जवाब देना है।
गौरतलब है कि केंद्र ने अध्यादेश के खिलाफ इससे पहले की याचिका पर जारी नोटिस का जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय मांगा था।
दिल्ली ग्रामीण समाज ने जनहित याचिका दाखिल कर नया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी किए जाने को चुनौती दी है। याचिका में बार-बार अध्यादेश जारी किए जाने को असंवैधानिक बताया गया है। कहा गया है कि सरकार संसद से विधेयक पारित कराने की तय विधायी प्रक्रिया का पालन न करके बार-बार अध्यादेश जारी कर रही है, जो गलत है। याचिका में कोर्ट से अध्यादेश निरस्त किए जाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति जेएस खेहर और आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने दलीलें सुनने के बाद केंद्र सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने को कहा था।