नेशनल हेराल्ड मामले में हाईकोर्ट से सोनिया-राहुल को मिली बड़ी राहत
नेशनल हेराल्ड मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है।
नई दिल्ली (पीटीआई)। नेशनल हेराल्ड मामले में आज हाई कोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए कहा कि किसी भी आदेश को पारित करने से पहले कोर्ट द्वारा आरोपी पार्टी को सुनना जरूरी है, जो इस मामले में नहीं किया गया।
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुब्रहमण्यम स्वामी ने जिस हल्के तरीके से अपनी याचिका दायर की थी उसकी तरीके से कोर्ट ने इस पर अपना आदेश भी पारित कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सुब्रहमण्यम स्वामी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं।
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 11 मार्च को नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपनेता सुब्रहमण्यम स्वामी की उस मांग को मान लिया था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और एसोसिएटिड जनरल प्रा.लि.(एजेएल) की वित्तीय जानकारी से जुड़े कुछ कागजात समन करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने सभी संबंधित विभागों को आदेश जारी किया है कि वह संबंधित दस्तावेजों की प्रति स्वामी को दें। इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडीस, सुमन दूबे और व सैम पित्रोदा आरोपी हैं।