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सोनिया गांधी को हाई कोर्ट का नोटिस

हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट अगली सुनवाई नौ सितंबर को करेगी। अदालत ने दूसरे पक्ष से भी कहा है कि वह अपनी बात शपथ पत्र के माध्यम से पेश करे। न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की अदालत ने यह आदेश

By Edited By: Published: Thu, 24 Jul 2014 08:54 PM (IST)Updated: Thu, 24 Jul 2014 08:56 PM (IST)

लखनऊ, जागरण संवाददाता। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट अगली सुनवाई नौ सितंबर को करेगी। अदालत ने दूसरे पक्ष से भी कहा है कि वह अपनी बात शपथ पत्र के माध्यम से पेश करे।

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न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की अदालत ने यह आदेश याची रायबरेली निवासी रमेश सिंह की ओर से दायर याचिका पर दिए हैं। याची ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भारतीय नागरिक नहीं हैं। इस आधार पर वह चुनाव लड़ने का हक नहीं रखतीं। अदालत ने सुनवाई के बाद दूसरे पक्ष को सुनने के लिए सोनिया गांधी को नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि वर्ष 2014 में रायबरेली सीट से सोनिया गांधी ने जो चुनाव लड़ा वह असंवैधानिक है। उस चुनाव को शून्य घोषित किए जाए।

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