Move to Jagran APP

बांबे हाईकोर्ट ने मस्जिद से लाउडस्पीकरों को हटाने का निर्देश दिया

उत्तर प्रदेश में मंदिर पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर विवाद और उसके बाद हिंसा की घटना के बीच बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई और नवी मुंबई में बिना इजाजत मस्जिद के ऊपर लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटाने का निर्देश दिया है। जस्टिस वीएम कनाडे और जस्टिस पीडी कोडे की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि

By Edited By: Published: Thu, 31 Jul 2014 05:06 PM (IST)Updated: Thu, 31 Jul 2014 05:06 PM (IST)

मुंबई। उत्तर प्रदेश में मंदिर पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर विवाद और उसके बाद हिंसा की घटना के बीच बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई और नवी मुंबई में बिना इजाजत मस्जिद के ऊपर लगाए गए लाउडस्पीकरों को हटाने का निर्देश दिया है।

loksabha election banner

जस्टिस वीएम कनाडे और जस्टिस पीडी कोडे की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चाहे गणेशोत्सव हो, नवरात्रि या मस्जिद जहां कहीं भी गैरकानूनी तरीके से लाउडस्पीकर लगे हैं जब्त कर लिए जाएं। कोर्ट ने सभी नागरिकों से ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ एक साथ आने का आह्वान किया है।

हाल में एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक, इस इलाके में 49 में से 45 मस्जिदों पर लाउडस्पीकर अनाधिकृत तरीके से लगाए गए हैं। याचिका में नवी मुंबई के निवासी संतोष पचालाग ने मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के गैरकानूनी इस्तेमाल का मुद्दा उठाया था।

आरटीआई से मिली जानकारी के हवाले से दावा किया गया कि 92 फीसद मस्जिदों पर इजाजत नहीं होने के बावजूद लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। ये मस्जिद साइलेंस जोन में हैं, यानी आसपास स्कूल और हॉस्पिटल हैं। याचिका में कहा गया है कि अक्सर इन लाउडस्पीकरों से निकलने वाली तेज आवाज ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं नियमन) कानून-2000 के तहत मान्य डेसिबल की सीमा से ज्यादा होती है।

कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह पता लगाए कि क्या मस्जिदों ने लाउडस्पीकर लगाने से पहले इजाजत ली थी? जस्टिस कनाडे ने पूछा, 'अगर ये इजाजत के बिना लगाए गए हैं, तो क्या कार्रवाई की गई है? ऐसा चलने नहीं दिया जा सकता है।'

पचालाग के वकील डीजी धनुरे ने कहा कि अगर लाउडस्पीकर बिना प्रशासन की अनुमति के लगाए जा रहे हैं तो पुलिस इन्हें जब्त कर सकती है। उन्होंने कोर्ट के सामने आरटीआई के आंकड़े भी रखे जिसके मुताबिक गणपति और नवरात्रि मंडल ने लाउडस्पीकर लगाने के लिए प्रशासन से इजाजत ली थी।

जस्टिस कनाडे ने कहा कि रोगी और बुजुर्गो को लाउडस्पीकर की आवाज से परेशानी होती है। देखा गया है कि नवरात्रि और गणेशोत्व के दौरान भी काफी शोर हो होता है। ये सब लगातार ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी अनाधिकृत लाउडस्पीकर लगाए गए हैं उन्हें जब्त कर लिया जाए।

पढ़ें : ..तो इसलिए कांठ बना सद्भाव कांटा

पढ़ें : सहारनपुर दंगा : नासमझ नौकरशाही, बेलगाम बलवाई


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.