शशिकला को अन्नाद्रमुक प्रमुख बनाने को चुनौती वाली याचिका खारिज
याचिका खारिज करने का कोर्ट का मूड भांप कर वकील ने याचिका वापस लेने की इच्छा जताई।
चेन्नई, एजेंसी। मद्रास हाई कोर्ट ने वीके शशिकला को अन्नाद्रमुक प्रमुख नियुक्त किए जाने को चुनौती देने वाली जनहित याचिका वापस लिए जाने से उसे खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश हुलुवाडी जी. रमेश की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने मंगलवार को यह याचिका पेश होने पर याचिकाकर्ता अन्नाद्रमुक के पूर्व सांसद केसी पलानीसामी से सवाल किया कि यह कैसे जनहित याचिका मानी जा सकती है।
साथ ही उनकी वकील से पूछा कि वह याचिका वापस लेंगी या कोर्ट का आदेश चाहती हैं। याचिका खारिज करने का कोर्ट का मूड भांप कर वकील ने याचिका वापस लेने की इच्छा जताई।
याचिका में कहा गया था कि 29 दिसंबर को शशिकला को अन्नाद्रमुक महासचिव बनाया जाना पार्टी के संविधान के नियम 20 का उल्लंघन है।
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