दूसरे देशों के कानून का अध्ययन करेगी सरकार
ब्रांड एंबेसडर को जेल की सजा के प्रावधान पर अंतिम निर्णय करने से पहले दूसरे देशों के कानूनों का अध्ययन किया जाएगा।
नई दिल्ली। उत्पादों का भ्रामक प्रचार करने वाले ब्रांड एंबेसडर को जेल की सजा के प्रावधान पर अंतिम निर्णय करने से पहले दूसरे देशों के कानूनों का अध्ययन किया जाएगा। मंत्रियों के समूह ने नये मसौदा कानून पर विस्तृत चर्चा करने के बाद यह फैसला किया है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाले समूह ने नये मसौदे कानून पर चर्चा की। इसमें ब्रांड एंबेसडर व सेलिब्रिटी को पांच साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके संबंध में संशोधित विधेयक पिछले साल लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे सदन की मांग पर स्थायी समिति को सौंप दिया गया।
समिति ने नए कानून का मसौदा तैयार किया है। समिति की सिफारिशों को कानून का हिस्सा बनाने पर सरकार सैद्धांतिक रूप से सहमत है। वह संसद के शीतकालीन सत्र में 30 साल पुराने इस कानून में संशोधन को पारित कराने की तैयारी है।
मंत्रिसमूह की बैठक के बाद उपभोक्ता मामलात मंत्री रामविलास पासवान ने संवाददाताओं को बताया कि समिति द्वारा प्रस्तुत मसौदे पर विस्तृत चर्चा की गई। लेकिन इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। तय किया गया है कि दूसरे देशों में सेलिब्रिटी की जिम्मेदारी के संबंध में कानूनों का अध्ययन किया जाएगा।
अगली बैठक में हम अतिरिक्त जानकारी का भी अध्ययन करेंगे। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा दिये गये प्रमुख सुझावों को अवश्य शामिल किया जाएगा और आगामी शीतकालीन सत्र में इसे मंजूरी के लिए संसद में पेश किया जाएगा।
अगला सत्र नवंबर में शुरू होगा। इसलिए मसौदे को अंतिम समय देने के लिए पर्याप्त समय है। इस बैठक में पासवान के अलावा कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद और खाद्य राज्य मंत्री सी. एल. चौधरी भी मौजूद थे।
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