कोल्लम मंदिर हादसे में 13 गिरफ्तार
केरल के सौ साल पुराने पुत्तिंगल देवी मंदिर में हुए भीषण हादसे के बाद से फरार मंदिर समिति के सात अधिकारियों समेत पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में अब तक आतिशबाजी के आयोजक की मौत के साथ 111 लोगों की मौत हो चुकी है।
कोल्लम, प्रेट्र/आइएएनएस। केरल के सौ साल पुराने पुत्तिंगल देवी मंदिर में हुए भीषण हादसे के बाद से फरार मंदिर समिति के सात अधिकारियों समेत पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस हादसे में अब तक आतिशबाजी के आयोजक की मौत के साथ 111 लोगों की मौत हो चुकी है।
केरल सरकार ने मंगलवार को हादसे के पीड़ितों को राहत के लिए 20 करोड़ रुपये के पैकेज का एलान किया। कोल्लम जिला कलेक्टर को पुर्नवास और राहत कार्य के लिए पहले ही दस करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। पुलिस ने बताया कि पुत्तिंगल देवी मंदिर हादसे में जानलेवा लापरवाही को लेकर जिन 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें सात मंदिर की प्रबंध समिति के सदस्य हैं। इनमें दो ठेकेदारों के छह मजदूर भी शामिल हैं। इन्हीं लोगों ने सात दिवसीय उत्सव के आखिरी दिन आतिशबाजी का सामान पहुंचाया था।
पुलिस ने दिन भर की पूछताछ के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया। इससे पहले मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष जयालाल, सचिव जे.कृष्णनकुïट्टी और सदस्य शिवप्रसाद, सुरेंद्रन पिल्लई, रविंद्रन पिल्लई ने क्राइम ब्रांच के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। प्रबंध समिति के दो अन्य सदस्यों सरेंद्रनाथन पिल्लई और मुरुगेसन को सुबह ही पुलिस ने पकड़ा था।
आयोजक समेत कुल 111 मौतें :
मंदिर परिसर में आतिशबाजी का मुकाबला आयोजित करने वाले 67 वर्षीय सुरेंद्रन की मौत के साथ कुल मृतक संख्या बढ़कर 111 हो गई है। 90 प्रतिशत जले सुरेंद्रन इस हादसे में आरोपी हैं। सुरेंद्रन का बेटा उमेश भी 50 फीसद जल चुका है। सुरेंद्रन को आतिशबाजी के आयोजन के लिए 7 लाख रुपये मिले थे। इसके अलावा, 55 वर्षीय सत्यम नाम के एक घायल व्यक्ति की भी मौत हो गई है। इस हादसे में 350 लोग घायल हुए हैं। कोल्लम में अभी भी आयोजन में शामिल 21 लोग लापता बताए गए हैं। इनकी पहचान के लिए शवों के डीएनए टेस्ट किए जाएंगे।
रात में तेज पटाखों की मनाही :
वहीं, कोच्चि में केरल हाईकोर्ट ने भी पटाखों से हुए भीषण अग्निकांड पर कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे राज्य में धर्मस्थलों पर रात में तेज आवाज वाले पटाखों का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि रात में 125-145 डेसीबेल के स्तर वाले पटाखे चलाने की ही अनुमति होगी।
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