फेरा उल्लंघन केस: माल्या को 18 दिसंबर तक कोर्ट में पेश होने का निर्देश
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने आज यह निर्देश दिया। याचिका में उन्हें अपराधी घोषित करने की मांग की गई है।
नई दिल्ली, एएनआइ। शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ विदेशी मुद्रा नियमन कानून (फेरा) उल्लंघन मामले में दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें 18 दिसंबर तक कोर्ट के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज यह निर्देश दिया।
गौरतलब है कि माल्या भारतीय बैंकों से 9000 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर फरार हैं और लंदन में अब भी आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। अप्रैल में पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली की एक कोर्ट ने माल्या के खिलाफ एक गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, मगर कोर्इ समय सीमा तय नहीं की थी। यह उनके खिलाफ इस तरह का छठा वारंट था। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख आठ नवंबर तय की थी, वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दो महीने के भीतर इस मामले में विकास को लेकर एक रिपोर्ट सौंपने को कहा था।
माल्या पर ये है आरोप
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार, माल्या ने कथित तौर पर 1996,1997 और 1998 में लंदन और कुछ अन्य यूरोपीय देशों में फॉर्म्युला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप में किंगफिशर के लोगो को प्रदर्शित करने के लिए ब्रिटिश कंपनी को 2,00,000 डॉलर यानी करीब 1.32 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। एजेंसी का कहना है कि फेरा नियमों का उल्लंघन करते हुए आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बैगर कथित रूप से पैसे का भुगतान किया गया।
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