घरेलू सहायिका के साथ दरिंदगी, एयर होस्टेस को मिली जेल
नेताजी नगर में एक एयर होस्टेस द्वारा नाबालिग घरेलू सहायिका को बेल्ट से पीटने और घर में कैद रखने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुवार को मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अशोक कुमार के समक्ष बयान पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद एयर होस्टेस बीरा थोइबी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले बीरा की बहन स्ओएली नौएबी को पुलिस हिरासत में ले चुकी है।
नई दिल्ली। नेताजी नगर में एक एयर होस्टेस द्वारा नाबालिग घरेलू सहायिका को बेल्ट से पीटने और घर में कैद रखने के आरोप में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गुरुवार को मेट्रोपोलिटन मैजिस्ट्रेट अशोक कुमार के समक्ष बयान पीड़िता का बयान दर्ज होने के बाद एयर होस्टेस बीरा थोइबी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले बीरा की बहन स्ओएली नौएबी को पुलिस हिरासत में ले चुकी है।
गौरतलब है कि रविवार बीरा मुख्य दरवाजे और छत को जाने वाली सीढि़यों के दरवाजे पर ताला जड़ कर एयर इंडिया की फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया चली गई थी। स्वदेश लौटते ही बीरा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पीड़ित 13 वर्षीय किशोरी दो दिन से घर के अंदर कैद थी।
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मामले की जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि सोमवार शाम वह किसी तरह सीढ़ी के दरवाजे का ताला तोड़कर बाहर आई और पास में रहने वाले एक व्यक्ति को आपबीती सुनाई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकीय परीक्षण में पीड़िता के शरीर पर मारपीट करने के कुछ पुराने निशान मिले हैं।
पुलिस ने पीड़िता को लाजपत नगर स्थित चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के समक्ष पेश किया। पुलिस के मुताबिक बीरा व किशोरी दोनों मणिपुर की हैं। दोनों के परिजन एक-दूसरे को जानते हैं।
बेल्ट से पीटती थी एयर होस्टेसएयर होस्टेस अपनी घरेलू सहायिका को न केवल बेल्ट से पीटती थी, बल्कि उसे घर में कैद कर देती थी। उसे न तो खाना दिया जाता था और न ही पानी।
पीड़िता दो साल से कर रही है कामपुलिस के मुताबिक 22 वर्षीय बीरा थोईबी मणिपुर की राजधानी इंफाल की रहने वाली है। पीड़िता भी इंफाल की है। पीड़िता व बीरा थोईबी के परिजन एक-दूसरे को जानते हैं। दो साल पहले बीरा की चचेरी बहन घरेलू सहायिका को इंफाल से दिल्ली लाई थी। उसने उसे बीरा के हवाले कर दिया था। बीरा नेताजी नगर के सी-16 फ्लैट में रह रही थी। फ्लैट उसके किसी रिश्तेदार का है। बीरा यहां करीब ढाई साल से रह रही थी। यहां के सरकारी फ्लैटों में टेक्सटाइल व अन्य मंत्रालयों के कर्मचारी रहते हैं। माना जा रहा है उपरोक्त फ्लैट का मालिक भी किसी मंत्रालय में नौकरी करता है।
छह धाराओं के तहत मामला दर्जपुलिस ने एयर होस्टेस बीरा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323 (मारपीट), 340 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 370 (4 व 7) (दास के रूप में किसी को खरीदना या बेचना), 16 बंधुआ मजदूरी एक्ट, 23 व 26 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट व 14 चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
संगम विहार के ग्लोबल होम में रखापीड़िता को समाज कल्याण विभाग के संगम विहार में स्थित ग्लोबल होम में रखा गया है। उसके परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है।
पढ़ी-लिखी नहीं है पीड़ितापुलिस का कहना है कि पीड़ित किशोरी पढ़ी-लिखी नहीं है। उसे 11 साल की उम्र में उसे दिल्ली लाया गया था। उसकी एक आंख खराब है।
'मैं मम्मी के पास जाना चाहती हूं'दीदी मुझे बेल्ट से मारती थी। पैसा नहीं देती थी। मम्मी से भी बात करने नहीं देती थी। वह सुबह के समय घर से निकलती थी और देर रात लौटती थी। घर वापस लौटने पर रात 11 से तीन बजे तक मुझसे मसाज करवाती थी। उसके बाद सो जाती थी। सुबह आठ बजे जब वह उठती भी तब मैं चाय नाश्ता बनाती थी। वह मुझे बहुत तंग करती थी। रविवार से मैं भूखे-प्यासे घर में बंद थी। मैं मम्मी के पास जाना चाहती हूं। मैं यहां नहीं रह सकती हूं। -घरेलू सहायिका
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