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उमर अब्दुल्ला की तलाक की अर्जी खारिज

कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दाखिल की गई तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Wed, 31 Aug 2016 01:44 AM (IST)Updated: Wed, 31 Aug 2016 07:02 AM (IST)

नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा दाखिल की गई तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया है। उमर ने पत्नी पायल अब्दुल्ला से तलाक के लिए अर्जी लगाई थी। दोनों वर्ष 2009 से ही अलग रह रहे हैं।

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प्रिंसिपल जज अरुण कुमार आर्या ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि उमर अब्दुल्ला पत्नी से अचानक संबंध खराब होने के संबंध में कोई ठोस सुबूत पेश नहीं कर पाए हैं। तलाक की अर्जी में उमर अब्दुल्ला ने पत्नी के क्रूर व्यवहार को आधार बनाया था, लेकिन वे पत्नी के खिलाफ कोई मजबूत सुबूत नहीं दे पाए।

न्यायाधीश ने 72 पेज के आदेश में कहा कि याची अपने बचाव में एक भी ऐसा ठोस तर्क पेश नहीं कर पाए, जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि उनके लिए पत्नी पायल के साथ रह पाना मुमकिन न हो। सुबूत बताते हैं कि अदालत में तलाक की याचिका लगाते वक्त भी दोनों एक-दूसरे के संपर्क में थे।

एक भी ऐसी परिस्थिति और कारण का उनके समक्ष जिक्र नहीं किया गया जिसके आधार पर यह समझा जा सके कि दोनों के बीच विवाद हुआ हो और जिसके आधार पर उमर अब्दुल्ला ने यह याचिका दाखिल करने का मन बनाया हो।

याचिका में यह कहा उमर ने
याचिका में उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया था कि पायल का व्यवहार बर्दाश्त योग्य नहीं है। पायल उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी। वर्ष 1994 में उनकी शादी पायल से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता रहा। वर्ष 2007 में अचानक व्यवहार बदल गया। पत्नी के व्यवहार से तंग होकर वर्ष 2009 में उन्होंने अलग होने का निर्णय लिया। तभी से वह अलग रह रहे हैं।

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