यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 13, 2013 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
15 यात्रियों की मौत मामले में तीन को फांसी
मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में दो साल पहले हुए बस अग्निकांड मामले में शुक्रवार को अदालत ने तीन दोषियों ...और पढ़ें

बड़वानी, [नई दुनिया ब्यूरो]। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में दो साल पहले हुए बस अग्निकांड मामले में शुक्रवार को अदालत ने तीन दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। चौथे दोषी बस मालिक को आजीवन कारावास और 62 लाख के अर्थदंड से दंडित किया गया।
21 अगस्त, 2011 को सवारियां बैठाने को लेकर हुए विवाद में अशोका ट्रेवल्स के चालक, परिचालक और क्लीनर ने बालसमुद बैरियर के समीप सांई ट्रेवल्स की बस पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। इस घटना में 15 यात्रियों की मौत हो गई। इनमें 7 बच्चे, 4 महिलाएं और 4 पुरुष शामिल थे। वहीं, 19 यात्री घायल हुए थे। गुस्साए लोगों ने अशोका ट्रेवल्स की बस को भी आग के हवाले कर दिया था। शासकीय अधिवक्ता राजेश गोठवाल ने बताया कि अदालत ने बस चालक तरण, परिचालक दिलीप और क्लीनर राजकुमार को फांसी की सजा सुनाई। बस मालिक नरेश को उम्रकैद की सजा दी गई। 62 लाख के अर्थदंड में से 15 मृतकों के परिजनों को तीन-तीन लाख और 19 घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
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