फर्जी डिग्री के आरोपों में घिरीं 'आप' विधायक भावना की मुश्किल बढ़ी
आप विधायकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पालम की विधायक भावना गौड़ से जुड़ा है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उच्चतम शैक्षणिक डिग्री में गलत सूचना देने की शिकायत से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
नई दिल्ली। फर्जी डिग्री से जुड़े विवादों का सामना कर रहे आप विधायकों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला पालम की विधायक भावना गौड़ से जुड़ा है। चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उच्चतम शैक्षणिक डिग्री में गलत सूचना देने की शिकायत से जुड़ी याचिका पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है।
द्वारका कोर्ट के महानगरीय दंडाधिकारी पंकज जैन ने इस याचिका को सुनवाई योग्य मानते हुए इसमें सुबूतों व गवाहों को पेश करने का निर्देश याचिकाकर्ता समरेंद्र नाथ वर्मा को दिया है।
याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि विधायक भावना गौड़ ने अपने हलफनामे में उच्चतम डिग्री से जुड़ी सूचना गलत दी है। दिसंबर- 2013 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भावना गौड़ ने पालम विधानसभा से आप उम्मीदवार के प्रत्याशी के रूप में दाखिल हलफनामे में अपनी उच्चतम शैक्षणिक डिग्री में खुद को 12वीं उत्तीर्ण बताया था, लेकिन फरवरी 2015 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पालम विधानसभा से ही आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर दायर हलफनामे में भावना गौड़ ने अपनी उच्चतम शैक्षणिक डिग्री में खुद को बीए व बीएड उत्तीर्ण बताया।