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    दाऊद की संपत्ति जब्त करे पुलिस : कोर्ट

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    Updated: Sun, 01 Jun 2014 07:15 AM (IST)

    पटियाला हाउस कोर्ट ने आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोपी अंडरव‌र्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसके सहयोगी छोटा शकील व तीन अन्य की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

    नई दिल्ली [राज्य ब्यूरो]। पटियाला हाउस कोर्ट ने आइपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में आरोपी अंडरव‌र्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसके सहयोगी छोटा शकील व तीन अन्य की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

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    शनिवार को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि इन आरोपियों के खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को तामील नहीं करवाया जा सका है। क्योंकि, वे भारत में स्थित अपने पतों पर नहीं रहते हैं। इसपर कोर्ट ने दाऊद व शकील के अलावा पाकिस्तान निवासी जावेद चुटानी, सलमान उर्फ मास्टर व एक अन्य की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों के भारतीय पते पर नोटिस चस्पा करने और नोटिस को अखबारों में प्रकाशित करवाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि मामले में गत वर्ष 10 जून को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। इसमें क्रिकेटर एस श्रीसंत, अंकित चव्हाण व 19 अन्य आरोपी बनाया गए हैं।

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