विदेशी चंदा मामले में कांग्रेस पहुंची सुप्रीम कोर्ट
विदेशी चंदा मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस ने एक याचिका दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। पार्टी ने इस मामले में कानून के तहत जांच करने के हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है।
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। विदेशी चंदा मामले में कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। कांग्रेस ने एक याचिका दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। पार्टी ने इस मामले में कानून के तहत जांच करने के हाई कोर्ट के आदेश पर तत्काल अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफार्म [एडीआर] की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गत 28 मार्च को कांग्रेस और भाजपा को मिले विदेशी चंदे पर सरकार और चुनाव आयोग को कानून के मुताबिक छह महीने के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया था। यह मामला इंग्लैंड की कंपनी वेदांता की सहयोगी स्टरलाइट एंड सीसा कंपनी से चंदा लेने का था। इस कंपनी ने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों को चंदा दिया है।
कांग्रेस ने याचिका में हाई कोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा है, हाई कोर्ट ने आदेश देकर गलती की है। ऐसा कोई चंदा नहीं है जिसका जिक्र न किया गया हो या जिसे पार्टी ने छुपाया हो। पार्टी ने चुनाव आयोग के समक्ष दिए गए ब्योरे में पूरा विवरण दिया है। कांग्रेस की दलील है कि वेदांता भारतीय नागरिक अनिल अग्रवाल की कंपनी है और इसकी सहयोगी कंपनी भी भारत में स्थित है इसलिए उसके चंदे को विदेशी स्त्रोत से चंदा नहीं माना जा सकता। पार्टी की दलील है कि कानून के मुताबिक उसी कंपनी से चंदा लेने पर रोक है जिसकी आधी से ज्यादा हिस्सेदारी विदेशी हाथों में हो।
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वेदांता विदेशी कंपनी है और उसकी सहयोगी कंपनी स्टरलाइट एंड सीसा भी विदेशी स्त्रोत की मानी जाएगी।
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