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    कोयला घोटाला: सुप्रीम कोर्ट का विशेष अदालत गठित करने का आदेश

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    Updated: Fri, 18 Jul 2014 05:40 PM (IST)

    कोयला घोटाला मामले में मंत्रालय ने शुक्रवार को याचिका दायर कर उन कंपनियों से जुड़ें सभी मामलों को जिनके कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया गया है, एक ही अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की है। इसे मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अदालत गठित करने का आदेश दिया। साथ ही मामले में ऐसे वकील के नाम का सुझाव मांगा, जो सरकार की ओर से पक्ष रख सके। मालूम हो कि कोल आवंटन घोटाला मामले में देश के विभिन्न शहरों के अदालतों में अलग-अलग मामले दर्ज है।

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    नई दिल्ली। कोयला घोटाला मामले में मंत्रालय ने शुक्रवार को याचिका दायर कर उन कंपनियों से जुड़ें सभी मामलों को जिनके कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया गया है, एक ही अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की। इसे मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष अदालत गठित करने का आदेश दिया। साथ ही मामले में ऐसे वकील के नाम का सुझाव मांगा, जो सरकार की ओर से पक्ष रख सके। मालूम हो कि कोल आवंटन घोटाला मामले में देश के विभिन्न शहरों के अदालतों में अलग-अलग मामले दर्ज है।

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    इससे पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े मामलों पर सुनवाई करते हुए घोटाले से जुड़े अनेक कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इस कंपनियों के नाम कॉरपोरेट इस्पात एल्वायज लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, भूषण पॉवर एंड स्टील, सैनिक माइनिंग, अल्ट्राटेक सीमेंट, झारखंड स्टेट मिनरल इेवल्पमेंट कॉरपोरेशन है।

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