हिंट एंड रन केस: BEST को 24 लाख के हर्जाने की राशि चुकाने का आदेश
एक दुर्घटना में दो में से एक बाइक सवार की मौत और एक के गंभीर रूप से घायल होने के कारण मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने BEST को 24 लाख का हर्जाना भरने का आदेश दिया है।
मुंबई (जेएनएन)। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने BEST पर करीब 24 लाख रुपये का हर्जाना भरने का आदेश दिया है क्योंकि बस ने वर्ष 2013 में एक बाइक को रौंद दिया था जिसके कारण दो में से एक बाइक सवार की मौत हो गयी और एक गंभीर रूप से घायल हो गया था।
बचाव पक्ष ने 26 वर्षीय युवक जितेंद्र पाटिल पर हेल्मेट न पहनने को लेकर दोष मढ़ने की कोशिश की लेकिन अधिकरण ने उस BEST बस चालक को पकड़ लिया जो मौके से फरार हो गया था क्योंकि उसने मदद का प्रयास नहीं किया न तो घायल की मदद की और न ही पुलिस को बुलाया। अधिकरण ने कहा, ‘इस तरह से ड्राइवर का फरार होना उसकी गलती और दोषी होने का सबूत दिखाता है। इसलिए यह मामला BEST बसों की ड्राइविंग में लापरवाही का है, जिसके कारण दुर्घटनाएं होती हैं।
2013 के नवंबर में पाटिल के पिता ने हर्जाने के लिए आवेदन किया था। यह घटना गोखले रोड पर सुबह के 3.15 बजे हुई जब पाटिल और उसका एक दोस्त माहिम से सिद्धिविनायक मंदिर जा रहे थे। शिकायत में बताया गया कि काफी तेजी से बस उल्टी दिशा से आयी थी। इस दुर्घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, बस ड्राइवर मौके से बस समेत फरार हो गया। मौके पर पहुंच कर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया, जहां पाटिल बच गया लेकिन उसके मित्र की मौत हो गयी।
एरिया में लगे कैमरा के फुटेज को खंगालने के बाद पुलिस ने बस ड्राइवर का पता लगा लिया और उसके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। हालांकि ड्राइवर ने आरोपों को खारिज किया। ड्राइवर का कहना है कि जब टक्कर हुई तब बाइक सवारों की चीख की आवाज सुनी।