पशु नियम को लेकर दिए गए आदेश पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट
केंद्र की अधिसूचना में पशु मेले से वध के लिए पशुओं की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट पशु नियम संबंधित अपने आदेश को संशोधित करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। 11 जुलाई को शीर्ष अदालत ने केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को देश भर में प्रभावी कर दिया था। केंद्र की अधिसूचना में पशु मेले से वध के लिए पशुओं की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने केवल दो अधिसूचनाओं पर रोक लगाई है। याची के वकील की दलील सुनने के बाद पीठ ने 21 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति जताई। इस पीठ में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे।
केंद्र ने सीबीएसई से स्कूलों में जैमर लगाने को कहा
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाले 3522 वेबसाइट ब्लाक कर दिया है। शीर्ष अदालत को शुक्रवार दी गई जानकारी में केंद्र ने कहा है कि सीबीएसई से स्कूलों में जैमर लगाने पर विचार करने को कहा गया है। इससे ऐसे साइट से संपर्क रोका जा सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल पिंकी आनंद ने दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ को यह जानकारी दी। इस पीठ में एएम खानवीलकर और एमएम शांतानागौदर भी शामिल थे।
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