सुप्रीम कोर्ट ने कहा, विजय माल्या को पेश करो तभी देंगे सजा
इस मौजूदा मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद संपत्ति का पूरा ब्योरा न देने पर कोर्ट ने माल्या को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया था।
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र सरकार को विजय माल्या को कोर्ट में पेश करने का आदेश देते हुए कहा कि माल्या के पेश होने के बाद ही कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर पाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी। विजय माल्या पर बैंको का 9000 करोड़ रुपये कर्ज लेकर न चुकाने का आरोप है। माल्या फिलहाल ब्रिटेन में है। इस मौजूदा मामले में कोर्ट के आदेश के बावजूद संपत्ति का पूरा ब्योरा न देने पर कोर्ट ने माल्या को न्यायालय की अवमानना का दोषी ठहराया था।
कोर्ट ने माल्या को पेश होने का आदेश दिया था ताकि उसे सजा दिये जाने पर सुनवाई हो सके। कोर्ट के आदेश के बावजूद माल्या भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ।जब मामला सुनवाई पर आया तो केन्द्र सरकार की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पीठ के समक्ष माल्या को लाने के लिए किये गये प्रयासों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दी। वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि माल्या को भारत लाने के लिए ब्रिटेन में प्रत्यार्पण का केस चल रहा है। 4 दिसंबर को वहां मामले की सुनवाई होनी है।
हम उम्मीद करते हैं कि उसे दिसंबर के बाद भारत लाया जा सकेगा। इस पर मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल व न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा कि माल्या के अदालत में पेश हुए बगैर मामले में आगे सुनवाई नहीं हो सकती। उसके पेश होने के बाद ही कोर्ट उसे सजा सुना सकता है। सरकार उसे कोर्ट में पेश करे। इसके साथ ही कोर्ट ने सुनवाई टाल दी।
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