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कटरा कांड में आरोपी सिपाहियों की जमानत मंजूर

बदायूं, जासं। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने कटरा सआदतगंज सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के आरोपी हेड कांस्टेबल और सिपाही की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। दो-दो लाख रुपये की जमानतें और इतनी ही धनराशि के निजी मुचलके के साथ अंडरटेकिंग [सशर्त अनुबंध] देने पर सशर्त रिहाई के आदेश दिए हैं।

By Edited By: Published: Mon, 01 Sep 2014 09:16 PM (IST)Updated: Mon, 01 Sep 2014 09:21 PM (IST)
कटरा कांड में आरोपी सिपाहियों की जमानत मंजूर

बदायूं, जासं। विशेष पॉक्सो न्यायालय ने कटरा सआदतगंज सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के आरोपी हेड कांस्टेबल और सिपाही की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। दो-दो लाख रुपये की जमानतें और इतनी ही धनराशि के निजी मुचलके के साथ अंडरटेकिंग [सशर्त अनुबंध] देने पर सशर्त रिहाई के आदेश दिए हैं।

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थाना उसहैत क्षेत्र के गांव कटरा सआदतगंज में दो चचेरी बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के आरोप में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें हेड कांस्टेबल छत्रपाल सिंह और सिपाही सर्वेश यादव भी शामिल थे। सीबीआइ ने 90 दिन की अवधि में पांचों आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अनिल कुमार की अदालत में दाखिल नहीं किया। इसके बाद दोनों सिपाहियों की ओर से जमानत अर्जी कोर्ट में दी गई थी। सोमवार को हेड कांस्टेबल छत्रपाल और सिपाही सर्वेश की जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई की। न्यायाधीश ने सुनवाई के पश्चात उपरोक्त दोनों को दो-दो लाख रुपये की जमानतें दाखिल करने और अंडरटेकिंग देने पर सशर्त रिहाई का आदेश दिया है।

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