एक साल बाद भी पेंशन खाता एनपीएस में ट्रांसफर नहीं हुआ
वित्त मंत्रालय ने पिछले साल पेंशन खाता ईपीएफ से एनपीएस में एक बार ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। पीएफआरडीए प्रमुख ने कहा कि हमें सरकार की ओर से स्पष्टता लाये जाने का इंतजार है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (पीएफआरडीए) के चेयरमैन हेमंत जी. कांट्रेक्टर का कहना है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन स्कीम का खाता नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) में ट्रांसफर करने के लिए अभी प्रक्रिया निश्चित नहीं हुई है।
इस वजह से इसकी अनुमति दिये जाने के एक साल बाद भी कोई खाता एनपीएस में ट्रांसफर नहीं हुआ हैईपीएफओ कर्मचारी के खाते में जमा होने वाले सेवायोजक के हिस्से में से एक अंश पेंशन खाते में जमा करके स्कीम चलाता है। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल पेंशन खाता ईपीएफ से एनपीएस में एक बार ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। पीएफआरडीए प्रमुख ने कहा कि हमें सरकार की ओर से स्पष्टता लाये जाने का इंतजार है।
पिछले साल सरकार ने अनुमति दी थी। लेकिन यह कैसे होगा, इसके बारे में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किये गये हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इसके बारे में दिशानिर्देश जारी करे। कोई पेंशन खाता एनपीएस में ट्रांसफर होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी इसके बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है। एनपीएस का संचालन पीएफआरडीए की देखरेख में होता है। वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि पेंशन खाते के मामले में कर्मचारियों को दो विकल्प मिलेंगे। वे अपना खाता ईपीएफओ के साथ रख सकते हैं या फिर एनपीएस में ट्रांसफर कर सकते हैं।
हालांकि कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि पहले ही ईपीएफ और एनपीएस में से किसी एक को चुनने की वैकल्पिक व्यवस्था पर पहले ही चिंता जता चुके हैं। उनका कहना था कि एनपीएस कोई सामाजिक सुरक्षा स्कीम नहीं बल्कि एक बचत योजना है।
दिव्यांग अनाथों को मिलती रहेगी पेंशन
दिव्यांग और मानसिक विकारों से पीडि़त अनाथ बच्चों को कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) के तहत 25 साल की उम्र के बाद भी पेंशन मिलती रहेगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि श्रम मंत्रालय ने स्कीम में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अगर अनाथ व्यक्ति दिव्यांग या मानसिक रूप से बीमार है तो उसे 25 साल के बाद भी पेंशन मिलेगी। ईपीएफओ ने अपने सभी 120 क्षेत्रीय कार्यालयों को इसके बारे में आदेश जारी कर दिया है। ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत कर्मचारियों के अनाथ हुए बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन दी जाती है। यह फैसला इस लिहाज से अहम है कि एक सितंबर 2014 से मासिक पेंशन कम से कम 1000 रुपये प्रति माह दी जाती है।
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