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भेदिया कारोबार मामले में गुप्ता की अपील खारिज

अदालत के मुताबिक गुप्ता की नई दलील बहुत देर से आई, जो बहुत हल्की भी है।

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Sat, 04 Jul 2015 08:49 AM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2015 10:06 AM (IST)

न्यूयॉर्क। रजत गुप्ता को तगड़ा झटका लगा है। एक अमेरिकी अदालत ने भेदिया कारोबार मामले में उनके दोषी पाए जाने और दो साल की सजा पलटने की नई अपील खारिज कर दी।

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मामले में भारतीय मूल के गोल्डमैन सैक्स के इस पूर्व निदेशक ने कंपनी के नतीजों की जानकारी देने के बदले व्यक्तिगत लाभ हासिल करने का दोषी ठहराए जाने के बारे में अपर्याप्त साक्ष्यों का हवाला दिया।

जिला न्यायाधीश जेड रेकोफ ने 9 पृष्ठों के आदेश में कहा कि गुप्ता ने भेदिया कारोबार में निजी लाभ प्राप्त करने के संबंध में सुनवाई के दौरान पेश किए गए सबूतों को उनकी दोषसिद्घि के लिए अपर्याप्त बताया है, लेकिन उनकी यह दलील बहुत देर से आई, जो बहुत हल्की भी है।

66 साल के गुप्ता को साल 2012 में दोषी करार दिया गया था। उन्हें, जेल की सजा काट रहे हेज फंड के संस्थापक राज राजारत्नम को बोर्डरूम की गोपनीय सूचनाएं उपलब्ध कराने के मामले में सजा दी गई है। गुप्ता फिलहाल मैसाच्यूसेट्स में दो साल की सजा काट रहे हैं और अगले साल मार्च में रिहा होंगे।

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