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स्पेक्ट्रम नीलामी के नतीजों को अंतिम रूप देने की अनुमति

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को दूरसंचार स्पेक्ट्रम की हाल ही में संपन्न सबसे बड़ी नीलामी के नतीजों को अंतिम रूप देने की गुरुवार को अनुमति दे दी। इस नीलामी से 1.09 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला है।

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Fri, 27 Mar 2015 01:12 PM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2015 03:41 PM (IST)
स्पेक्ट्रम नीलामी के नतीजों को अंतिम रूप देने की अनुमति

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को दूरसंचार स्पेक्ट्रम की हाल ही में संपन्न सबसे बड़ी नीलामी के नतीजों को अंतिम रूप देने की गुरुवार को अनुमति दे दी। इस नीलामी से 1.09 लाख करोड़ रुपए का राजस्व मिला है।

शीर्ष अदालत ने साथ में यह भी कहा है कि नीलामी को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया उसके समक्ष लंबित मामलों के नतीजों के दायरे में रहेगी जिसमें भारती हेक्साकॉम लि और रिलायंस टेलीकॉम लि. सहित प्रमुख संचार कंपनियों ने स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए निविदा आमंत्रित करने के नोटिस के स्वरूप की वैधता को चुनौती दे रखी है।

हालांकि न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति पीके पंत की खंडपीठ ने कहा कि वह 26 फरवरी के अपने आदेश में सुधार की पक्षधर है। इस आदेश के तहत न्यायालय ने 4 मार्च 2015 से शुरू हुई नीलामी कार्यक्रम को इस शर्त के साथ अनुमति प्रदान की थी कि इसे न्यायालय की अनुमति के बगैर अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा।

न्यायाधीशों ने कहा कि हम अपने आदेश में सुधार कर रहे हैं और केंद्र सरकार को नीलामी को अंतिम रूप देने तथा आगे की कार्रवाई की अनुमति दे रहे हैं। सभी सफल बोली लगाने वालों को निर्देश (केंद्र द्वारा) दिया जाएगा कि नीलामी के नतीजे को दिया गया अंतिम रूप मुकदमों के नतीजे पर निर्भर करेगा।

न्यायालय ने कहा कि सरकार बुधवार को संपन्न हुई नीलामी की जानकारी सार्वजनिक करने के बाद सभी सफल बोली लगाने वालों से कहेगी कि वे शीर्ष अदालत में लंबित मामले में खुद को पक्षकार बनाएं। न्यायालय ने कहा कि पक्षकार बनाए गए पक्ष अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए हलफनामे दाखिल करेंगे।

न्यायालय ने इसके साथ ही इस मामले को सुनवाई के लिए 16 अप्रैल को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जब नीलामी की प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाने वाले तमाम बिंदुओं पर भी विचार किया जाएगा।

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