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कोयला घोटाले में पूर्व कोयला सचिव को सम्मन जारी

कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को आरोपी मानते हुए सम्मन भेजा है। कोयला आबंटन घोटाला में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि देश के कोयला भण्डार मनमाने तरीके से निजी एवं सरकारी आबंटित कर दिये गये जिससे

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Wed, 29 Jul 2015 01:55 PM (IST)Updated: Wed, 29 Jul 2015 02:14 PM (IST)
कोयला घोटाले में पूर्व कोयला सचिव को सम्मन जारी

नई दिल्ली। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में विशेष अदालत ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता को आरोपी मानते हुए सम्मन भेजा है।

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कोयला आबंटन घोटाला में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने भारत सरकार पर आरोप लगाया था कि देश के कोयला भंडार मनमाने तरीके से निजी एवं सरकारी आबंटित कर दिये गये जिससे साल 2004 से 2009 के बीच 1.86 करोड़ रुपये का राजस्व की हानि हुई।

संसद में पेश कैग रिपोर्ट में कहा गया कि 2004 से 2009 के बीच कोयला खदानों के ठेके देने में अनियमिताएं बरती गईं। बेहद सस्ती कीमतों पर बगैर नीलामी के खदानों से कोयला निकालने के ठेके निजी कंपनियों को दिए गए। इससे सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है।

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