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अगले माह तक दावा पेश करें सहारा के निवेशक

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह से पैसा वापस पाने के हकदार निवेशकों को तलाशने की नई कोशिश शुरू की है। ऐसे बांडधारकों को अपने-अपने दावे 31 जनवरी, 2015 तक पेश करने के लिए कहा गया है। उन्हें इन दावों के साथ निवेश से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी पेश

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Thu, 18 Dec 2014 04:11 AM (IST)Updated: Thu, 18 Dec 2014 04:14 AM (IST)
अगले माह तक दावा पेश करें सहारा के निवेशक

नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने सहारा समूह से पैसा वापस पाने के हकदार निवेशकों को तलाशने की नई कोशिश शुरू की है। ऐसे बांडधारकों को अपने-अपने दावे 31 जनवरी, 2015 तक पेश करने के लिए कहा गया है। उन्हें इन दावों के साथ निवेश से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी पेश करने होंगे। इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी को ओर से अगस्त में भी इसी तरह की अपील की गई थी। इसके चलते सेबी तकरीबन पांच हजार निवेशकों का पता लगा पाया था।

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सेबी ने इस बारे में एक बार फिर एक सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की है। इसमें कहा गया है, 'सहारा के जो बांडधारक पिछली तारीख से पहले अपने रिफंड दावे जमा नहीं करवा पाए थे, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए यह विज्ञापन जारी किया जा रहा है। नए नोटिस में सेबी ने बांडधारकों से कहा है कि वे अपने रिफंड संबंधी आवेदन अगले महीने के अंत तक जमा करा दें। यह अपील समूह की दो फर्मों- सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कॉरपोरेशन (एसआइआरईसीएल) और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (एसएचआईसीएल) के बांडधारकों के लिए है। सेबी का कहना है कि उसे इन दो कंपनियों के बांडधारकों की ओर से रिफंड के 4,900 दावे मिले। इन दोनों कंपनियों ने लगभग तीन करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपये से ज्यादा रकम जुटाई है।

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