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दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दी अस्थाई कर्मचारियों के फायदे की बात, जानिए

देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे अस्थाई कर्मचारी थोड़ा खुश हो सकते हैं।

By Praveen DwivediEdited By: Published: Sat, 29 Oct 2016 11:50 PM (IST)Updated: Sat, 29 Oct 2016 11:54 PM (IST)

नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले एक ऐसा फैसला सुनाया है जिससे अस्थाई कर्मचारी थोड़ा खुश हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समान काम करने वालों को समान वेतन मिलना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि चाहे वह दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिक हों या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, सभी को नियमित कर्मचारियों के जैसा ही वेतन मिलना चाहिए।

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कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा:

कोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाने के दौरान इंटरनैशनल कोवनैंट ऑन इकनॉमिक, सोशल ऐंड कल्चरल राइट्स (1966) के आर्टिकल-7 का हवाला दिया। भारत ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं। कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 141 में 'समान श्रम, समान आय' का सिद्धांत बताया गया है और नियमित के साथ-साथ अस्थायी रूप से नियुक्त कर्मचारी भी उसी के अंतर्गत आते हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला पंजाब सरकार के कुछ अस्थायी कर्मचारियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें हाई कोर्ट ने सिर्फ समान काम के आधार पर अस्थाई कर्मचारियों को रेग्युलर पे-स्केल की न्यूनतम आय सुनिश्चित करने से मना कर दिया था।


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