Move to Jagran APP

सहारा ने रकम जुटाने के लिए मांगी 30 माह की मोहलत

तिहाड़ जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिका के मुताबिक, उनके (सुब्रत) बिना इतनी बड़ी रकम जुटाना मुमकिन नहीं है। सहारा ने कोर्ट से आखिरी बार रकम जुटाने के लिए 30 माह की मोहलत मांगी

By Edited By: Published: Tue, 11 Aug 2015 01:12 PM (IST)Updated: Tue, 11 Aug 2015 11:57 PM (IST)
सहारा ने रकम जुटाने के लिए मांगी 30 माह की मोहलत

नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। याचिका के मुताबिक, उनके (सुब्रत) बिना इतनी बड़ी रकम जुटाना मुमकिन नहीं है। सहारा ने कोर्ट से आखिरी बार रकम जुटाने के लिए 30 माह की मोहलत मांगी है। इस बीच, सुप्रीम कोर्ट सुब्रत की ताजा याचिका पर सुनवाई करने को राजी हो गया है।

loksabha election banner

कोर्ट ने सुब्रत की रिहाई के लिए सहारा समूह से 5000 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी और इतनी ही रकम सेबी के पास जमा कराने के लिए कहा था। कोर्ट ने सहारा से निवेशकों को 36 हजार करोड़ रुपये कुल नौ किस्तों में लौटाने का आदेश दिया।

पिछली सुनवाई के दौरान जब सहारा ने रकम जुटा पाने में असमर्थता जताई थी, तब कोर्ट ने कहा था कि सुब्रत अपनी मर्जी से जेल में रह रहे हैं। एक तरफ तो यह कहते हैं कि उनके पास 1,85,000 करोड़ रुपये की संपत्ति है। दूसरी तरफ, कहते हैं कि इसमें से पांचवां हिस्सा भी देने में समर्थ नहीं हैं।

निवेशकों को 24 हजार करोड़ रुपये लौटाने के लिए दिए गए अदालत के आदेश को न मानने पर सुब्रत व उनके समूह के दो निदेशक 4 मार्च, 2014 से जेल में हैं। यह रकम उनके समूह की दो कंपनियों एसआईआरईसीएल व एसएचएफसीएल ने 2007-2008 में निवेशकों से वसूली थी।

पढ़ेंः आप अपनी मर्जी से जेल में हैंः सुप्रीम कोर्ट

सहारा का म्यूचुअल फंड लाइसेंस रद


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.