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एक व्यक्ति शुरू कर सकता है शेयर ब्रोकिंग कंपनी

बंबई स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि महज एक व्यक्ति की कंपनी शेयर ब्रोकर के तौर पर काम कर सकती है। शर्त यह होगी कि इस यूनिट में कम से कम दो निदेशक हों। ऐसे ब्रोकर को अपने मालिकाना खाते में कारोबार की अनुमति नहीं होगी।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Mon, 22 Feb 2016 09:34 PM (IST)Updated: Mon, 22 Feb 2016 09:34 PM (IST)

मुंबई। बंबई स्टॉक एक्सचेंज ने कहा कि महज एक व्यक्ति की कंपनी शेयर ब्रोकर के तौर पर काम कर सकती है। शर्त यह होगी कि इस यूनिट में कम से कम दो निदेशक हों। ऐसे ब्रोकर को अपने मालिकाना खाते में कारोबार की अनुमति नहीं होगी।

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बीएसई की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, 'एक व्यक्ति की फर्म को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत काम करने की मंजूरी है। वे बतौर शेयर ब्रोकर काम कर सकते हैं, बशर्ते वे प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) कानून, 1957 के तहत न्यूनतम दो निदेशक मंडल की शर्त पूरी करें।'

पिछले हफ्ते नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भी इन्हीं शर्तों के आधार पर बतौर शेयर ब्रोकर एक व्यक्ति वाली कंपनी को मंजूरी दे दी है। जनवरी के अंत तक देश में पंजीकृत एक व्यक्ति वाली कंपनियों की तादाद 5,402 थी। भारत के अलावा अमेरिका, चीन और सिंगापुर समेत कई देश एक व्यक्ति वाली कंपनी के ढांचे को अनुमति देते हैं।


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