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कार्ड से सरकारी सुविधाओं के भुगतान करने पर ट्रांजैक्शन फीस नहीं

सरकारी सेवाओं के लिए अब कार्ड से भुगतान करने पर कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी पड़ेगी।

By Rajesh KumarEdited By: Published: Tue, 16 Aug 2016 10:16 PM (IST)Updated: Tue, 16 Aug 2016 10:45 PM (IST)

नई दिल्ली, प्रेट्र : ट्रेन टिकट की बुकिंग हो या बिजली के बिल का पेमेंट, कार्ड से ट्रांजैक्शन करने पर सुविधा शुल्क और सेवा शुल्क बीते दिन की बात होगी। सरकारी सेवाओं के लिए कार्ड से भुगतान करने पर कोई ट्रांजैक्शन फीस नहीं पड़ेगी। दूसरे शब्दों में कहें तो कार्ड से प्राप्त होने वाले भुगतान की ट्रांजैक्शन लागत सरकार वहन करेगी। देश में नकदी का उपयोग घटाने और टैक्स चोरी पर अंकुश लगाने की दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।

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अभी सरकार को किए जाने वाले भुगतान पर ग्राहकों को ट्रांजैक्शन कॉस्ट का बोझ उठाना पड़ता है। लेनदेन की इस लागत को मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) भी कहते हैं। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक परिपत्र जारी किया है। इसके मुताबिक, अन्य व्यापारिक लेनदेन की तरह एमडीआर लागत उठाने के लिए भी सरकारी विभाग उचित कदम उठाएंगे। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या किसी डिजिटल तरीके से सरकार को भुगतान के लिए एमडीआर लागत का वहन जनता को नहीं करना होगा।

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इसमें आगे कहा गया है कि जिन लेनदेन में डेबिट/क्रेडिट कार्ड या डिजिटल माध्यम शामिल हैं, उनमें इंटर मीडियरीज को किए जाने वाले ऐसे भुगतान के तौर-तरीके तय किए जा रहे हैं। इस संबंध में उपयुक्त समय पर दिशानिर्देश जारी होंगे। सरकारी पेमेंट व कलेक्शन में क्रेडिट/डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के सरकार के फैसले के अनुरूप वित्त मंत्रालय ने यह पहल की है।

रिजर्व बैंक ने 2012 में डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए सीमा तय की थी। 2000 रुपये तक की ट्रांजैक्शन वैल्यू पर एमडीआर की सीमा 0.75 फीसद और 2000 रुपये से ज्यादा के लिए इसे एक फीसद रखा गया था। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने क्रेडिट कार्ड भुगतान पर एमडीआर की कोई सीमा तय नहीं की है। अक्टूबर, 2015 तक देश में 61.5 करोड़ डेबिट कार्ड धारक और 2.3 करोड़ क्रेडिट कार्ड धारक थे।

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