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बैंक अकाउंट में आई एलपीजी सब्सिडी पर नहीं लगेगा टैक्स

अब बैंक खाते में आने वाली एलपीजी और अन्य सभी तरह की सब्सिडी पर आपको आयकर नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया है कि वित्त विधेयक में किए गए प्रावधान से लोगों के बैंक खातों में आने वाली सब्सिडी प्रभावित नहीं होगी।

By Manoj YadavEdited By: Published: Tue, 05 May 2015 09:10 PM (IST)Updated: Wed, 06 May 2015 07:57 AM (IST)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। अब बैंक खाते में आने वाली एलपीजी और अन्य सभी तरह की सब्सिडी पर आपको आयकर नहीं देना होगा। केंद्र सरकार ने मंगलवार को स्पष्ट कर दिया है कि वित्त विधेयक में किए गए प्रावधान से लोगों के बैंक खातों में आने वाली सब्सिडी प्रभावित नहीं होगी।

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वित्त विधेयक संसद से पारित होने के बाद यह माना जा रहा था कि उसके एक प्रावधान के चलते बैंक खाते में आने वाली सब्सिडी, अनुदान, नकद प्रोत्साहन और ड्यूटी ड्रा बैक की राशि आयकर के दायरे में आ जाएंगे। इस पर विवाद होने के बाद मंगलवार को वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी किया।

मंत्रालय ने कहा है कि इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंड‌र्ड्स (आइसीडीएस) केवल उसी आय पर लागू होता है, जो मुनाफा या कारोबार से अर्जित लाभ या आमदनी के अन्य स्त्रोत के दायरे में आती है। लेकिन बैंक खाते में आने वाली सब्सिडी वगैरह की रकम को इससे अलग माना गया है।

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