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एनपीएस निकासी के सब्सक्राइबर्स को करना होगा ऑनलाइन आवेदन

पीएफआरडीए के नए दिशानिर्देशों के अनुसार एक अप्रैल, 2016 से ऐसा कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं होगा जो व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा।

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Mon, 23 Nov 2015 07:59 AM (IST)Updated: Mon, 23 Nov 2015 08:00 AM (IST)
एनपीएस निकासी के सब्सक्राइबर्स को करना होगा ऑनलाइन आवेदन

नई दिल्ली। न्यू पेंशन सिस्टम (एनपीएस) के सब्सक्राइबर्स को अगले साल एक अप्रैल से निकासी दावों के निपटान के लिए ऑनलाइन आवेदन ही करना होगा। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने इसे अनिवार्य कर दिया है।

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पीएफआरडीए के नए दिशानिर्देशों के अनुसार एक अप्रैल, 2016 से ऐसा कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं होगा जो व्यक्तिगत रूप से किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किए जाने वाले निकासी अनुरोधों को ही सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग यानी सीआरए सिस्टम में स्वीकार किया जाएगा। इन्हीं पर आगे कार्यवाही होगी।

एनपीएस के लिए एनएसडीएल सीआरए है। सेवानिवृत्ति, समयपूर्व निकासी या मृत्यु के कारण सब्सक्राइबर एनपीएस से बाहर निकल सकता है। पीएफआरडीए ने कहा कि वह सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

अंशदाताओं के लिए निकासी प्रकिया को ऑनलाइन बनाना भी इसी का हिस्सा है। एनपीएस संबंधी विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास जारी हैं।

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