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सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस से चार हफ्तों में मांगा जवाब

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की अंतिम रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा अन्य को चार और हफ्तों का समय दिया है। रिपोर्ट में कृष्णा-गोदावरी बेसिन के डी6 ब्लॉक में कुओं की खुदाई पर ठेकेदारों को भुगतान में गड़बड़ी समेत कई अनियमितताएं पाई गई

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Mon, 30 Mar 2015 09:08 PM (IST)Updated: Mon, 30 Mar 2015 11:54 PM (IST)

नई दिल्ली। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की अंतिम रिपोर्ट पर जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज तथा अन्य को चार और हफ्तों का समय दिया है। रिपोर्ट में कृष्णा-गोदावरी बेसिन के डी6 ब्लॉक में कुओं की खुदाई पर ठेकेदारों को भुगतान में गड़बड़ी समेत कई अनियमितताएं पाई गई थीं।

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शीर्ष न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख पांच मई मुकर्रर की है। छह जनवरी को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को छह हफ्तों के भीतर अपने जवाब दाखिल करने को कहा था। जस्टिस टीएस ठाकुर, जे चेलामेश्वर और कुरियन जोसेफ की बेंच कैग की रिपोर्ट पर मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज के जवाब को देखेगी।

कैग ने करीब 2,179 करोड़ रुपये के उस खर्च को अस्वीकृत करने की मांग की थी जो रिलायंस ने केजी-डी6 में कुओं की खुदाई और कॉन्ट्रैक्टरों के भुगतान में किया था।

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