ईपीएफओ ने किया यूएएन को अनिवार्य
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान कानून-1952 के दायरे में आने वाले सभी नियोक्ताओं के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) अनिवार्य कर दिया है। इस बाबत आदेश की अधिसूचना जारी हो गई है।
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी भविष्य निधि व विविध प्रावधान कानून-1952 के दायरे में आने वाले सभी नियोक्ताओं के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) अनिवार्य कर दिया है। इस बाबत आदेश की अधिसूचना जारी हो गई है।
ईपीएफओ के सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर केके जालान ने बताया कि एक्ट के दायरे में आने वाले सभी संगठनों के लिए यूएएन अनिवार्य करने वाले मसौदा आदेश को अधिसूचित कर दिया गया है। सरकार स्कीम के सभी लाभ प्राप्त करने के लिए यूएएन को अनिवार्य करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही थी। यूएएन की सुविधा बीते साल अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी।
जालान ने पिछले सप्ताह बेंगलुरु में करीब 150 नियोक्ताओं के साथ बैठक के बाद कहा था कि औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए 25 अगस्त की समयसीमा निर्धारित की गई थी। इसके बाद आदेश का अनुपालन करने में विफल रहने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यूएएन का इस्तेमाल कर्मचारी जीवन पर्यंत कर सकता है। नौकरी बदलने पर उसे पीएफ ट्रांसफर क्लेम के लिए आवेदन नहीं करना पड़ता। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगे कामगारों के लिए यह खासतौर से फायदेमंद है क्योंकि उन्हें छोटी ही अवधि में एक से दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के अधीन काम करना पड़ता है और नौकरी बदलनी पड़ती है।
ईपीएफओ ने पिछले साल जुलाई में खाताधारकों को चार करोड़ से अधिक यूएएन जारी किए थे। ये नंबर उसके बाद कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए और फिर इन्हें पैन, बैंक खातों और आधार नंबर के साथ जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की गई। अभी 56.34 लाख कर्मचारियों ने अपने पोर्टेबल पीएफ खाता नंबरों को सक्रिय किया है। सभी खाताधारकों को अपने यूएएन नंबर को खाते में लॉग इन कर स्वयं चालू करना पड़ता है।