हाइकोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची एयरसेल सेल्युलर
मद्रास हाइकोर्ट के स्पेक्ट्रम चार्ज संबंधित निर्णय के खिलाफ एयरसेल सेल्युलर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
नई दिल्ली (एएनआई)। एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड ने मंगलवार को मद्रास हाइ कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाइकोर्ट के फैसले के अनुसार, इसे एकमुश्त सपेक्ट्रम चार्ज की राशि 3,273 करोड़ रुपये डॉट को देने होंगे।
इसके दावे को खारिज करते हुए कि ‘विभाग केवल दूरसंचार लाइसेंसों से उत्पन्न राजस्व का हिस्सा ले सकता है’ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि दूरसंचार विभाग एयरसेल सेल्युलर से डॉट एकमुश्त स्पेक्ट्रम चार्ज ले सकता है।
एयरसेल सेल्युलर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की थी। जस्टिस अनिल आर दवे के नेतृत्व वाले एक बेंच ने इस बात की अनुमति दे दी, अब यह 2 सितंबर को होगी।
मद्रास हाइ कोर्ट के आदेश से एयरसेल लिमिटेड व डिशनेट वायरलेस लिमिटेड पर भी प्रभाव पड़ा है। वायरलेस लिमिटेड के अपील को भी खारिज किया गया था।