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अवैध निर्माण पर अमिताभ बच्चन को बीएमसी का नोटिस

बीएमसी के पी-साउथ वार्ड आफिस द्वारा ओबेराय रीयल्टी के सिबा लेआउट में बंगले योजना के स्वीकृत मानचित्र में फर्क देखने के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं।

By Babita KashyapEdited By: Published: Thu, 26 Oct 2017 03:17 PM (IST)Updated: Thu, 26 Oct 2017 03:17 PM (IST)
अवैध निर्माण पर अमिताभ बच्चन को बीएमसी का नोटिस

मुंबई, आइएएनएस। गोरेगांव पूर्व में फिल्म सिटी के पास स्थित बंगलों में अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई म्यूनिसिपल कारपोरेशन (बीएमसी) ने महानायक अमिताभ बच्चन और अन्य को नोटिस जारी किए हैं। एक आरटीआइ के जरिये यह जानकारी सामने आई है। आरटीआइ अनिल गलगली ने दायर की थी।

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गलगली ने बताया कि महाराष्ट्र क्षेत्रीय नगर नियोजन (एमआरटीपी) अधिनियम के तहत सात दिसंबर, 2016 को अमिताभ बच्चन, फिल्म निर्माता राजकुमार हीरानी, पंकज बालाजी, संजय व्यास, हरीश खंडेलवाल, हरीश जगतीआनी तथा ओबेराय रीयल्टी को नोटिस जारी किए गए थे। 

उन्होंने बताया कि बीएमसी के पी-साउथ वार्ड आफिस द्वारा ओबेराय रीयल्टी के सिबा लेआउट में बंगले योजना के स्वीकृत मानचित्र में फर्क देखने के बाद ये नोटिस जारी किए गए हैं। बीएमसी की एक टीम ने साइट का निरीक्षण किया था। जांच में पाया गया कि स्वीकृत मानचित्र के अनुसार काम नहीं किया गया है। 

जैसे बंगले में भीतरी निर्माण व लिफ्ट नहीं लगी है। कोई भी भीतरी काम जैसे ग्राउंड और सीढिय़ों पर टाइल्स नहीं लगाए गए हैं। फ्लैटों में इलेवेशन प्रोजेक्शन स्लैब लेवल से तथा मंजूर प्लान के अनुसार बेसमेंट नहीं बनाया गया है। नोटिस मिलने के बाद प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट शंशाक कोकिल ने इस साल पांच जनवरी को संशोधित प्रस्ताव दाखिल किया था, लेकिन 17 मार्च, 2017 को बीएमसी ने इसे खारिज कर दिया था।

अधिवक्ता राजेश दाभोलकर ने बताया कि गत छह मई को अंतिम आदेश में बीएमसी ने सभी अवैध निर्माण और प्रोजेक्ट में की गई अनियमितताओं को हटाने की हिदायत दी।

इसके बाद आर्किटेक्ट ने दोबारा प्रस्ताव पेश किया। गत 12 सितंबर, 2017 को पी-साउथ वार्ड आफिस ने इमारत व प्रस्ताव विभाग को भेजे पत्र में कहा कि निर्माण के नियमतीकरण को लेकर सही जानकारी दें, क्योंकि इसके चलते एमआरटीपी कानून के तहत आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। 

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