लालू बोले, भाजपा के हाथों सुरक्षित नहीं देश; बिहार में महाजंगल राज
बिहार की नीतीश सरकार पर टिप्पणी करते हुए लालू ने कहा कि वहां महाजंगल राज कायम हो गया है।
जागरण संवाददाता, रांची। चारा घोटाले के दो मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में पेश हुए। इसके बाद लालू कोर्ट से निकल आए। इस दौरान रामजतन सिंह की गवाही दर्ज की गई।
पशुपालन घोटाला से जुड़े डोरंडा मामले की सुनवाई के क्रम में सीबीआइ कोर्ट पहुंचे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने मीडिया से की बात। लालू ने पाकिस्तान से फायरिंग, सेना के जवानों के मारे जाने पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है।
बिहार की नीतीश सरकार पर टिप्पणी करते हुए लालू ने कहा कि वहां महाजंगल राज कायम हो गया है। रोज हत्याएं हो रही हैं। जब से नीतीश कुमार ने भाजपा से हाथ मिलाया है, कानून-व्यवस्था की हालत बेतरह खराब हो गई है।
चारा घोटाला के दो मामलों में पेश हुए लालू
रांची: डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, पूर्व सांसद डॉ आरके राणा, लोकलेखा समित के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित अन्य आरोपी सीबीआइ कोर्ट में हुए पेश। पटना सचिवालय के तत्कालीन सहायक रामजतन सिंह ने दी गवाही। वहीं डोरंडा मामले में वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेश हुए लालू प्रसाद व अन्य आरोपी। डोरंडा मामले की प्रदीप कुमार की अदालत में तथा दुमका मामले की शिवपाल सिंह की अदालत में हुई सुनवाई
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में सीबीआइ के एएसपी ने दी गवाही
चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले की सीबीआइ जज शंभू लाल साव की अदालत में सुनवाई हुई। अवैध निकासी से संबंधित मामले के पूरक अभिलेख की सुनवाई हुई। सीबीआइ के एएसपी एके झा ने गवाही दी।
जानकारी के मुताबिक, डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 47ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत में सीबीआइ की ओर से गवाही दर्ज की गई। मामले में लालू के अलावा पूर्व सांसद डॉ. आरके राणा, लोक लेखा समिति के तत्कालीन अध्यक्ष जगदीश शर्मा सहित बेक जूलियस, फूलचंद सिंह, मो. सईद, त्रिपुसरारी मोहन प्रसाद, दयानंद कश्यप सहित न्यायिक हिरासत में रहे अन्य आरोपी पेश हुए।
आरोपियों को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से लाकर पेश किया गया। यह मामला डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये अवैध निकासी से संबंधित है। सीबीआइ के वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने बताया कि मामले में सीबीआइ की ओर से न्यायालय में गवाही दर्ज की गई। इसमें 462 लोगों की गवाही दर्ज की जा चुकी है।
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