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नियोक्ता को कर्मचारी से फॉर्म-11 व केवाइसी लेना अनिवार्य : मिश्रा

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : नियोक्ता को सभी कर्मचारियों से फॉर्म 11 लेना अनिवार्य है। साथ ह

By Edited By: Published: Wed, 13 Jul 2016 03:02 AM (IST)Updated: Wed, 13 Jul 2016 03:02 AM (IST)

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : नियोक्ता को सभी कर्मचारियों से फॉर्म 11 लेना अनिवार्य है। साथ ही साथ केवाइसी के माध्यम से कर्मचारी का बैंक खाता नंबर (जिसमें वेतन जाता है), आधार नंबर और पैन नंबर अपडेट करना भी जरूरी है। नियोक्ता को अपने कर्मचारी से संबंधित ये सभी जानकारिया डिजिटली अप्रूव करनी होंगी। इनके बिना किसी भी प्रकार का पीएफ क्लेम लेने में संबंधित कर्मचारी को कई परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं।

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यह जानकारी मंगलवार को सहायक भविष्य निधि आयुक्त मनोज कुमार मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दीं। अपने कार्यालय में ईपीएफ नियमों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अगर नियोक्ता इसे अपडेट नहीं करता है तो कर्मचारी स्वयं भी मेंबर पोर्टल पर जाकर केवाइसी अपडेट कर सकते हैं। इसे डिजिटली अप्रूव करने को नियोक्ता बाध्य होंगे। मिश्रा ने कहा कि जो भी नियोक्ता कर्मचारियों का केवाइसी व फार्म 11 अपडेट करने में लापरवाही बरत रहे हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह रेलवे कांट्रेक्टर, ठेका कंपनियों, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, कंस्ट्रक्शन एवं बिल्डिंग से संबंधित संस्थाओं पर भी लागू होता है। इस संबंध में संबंधित संस्थानों को लगातार नोटिस किया जा रहा है मगर कुछ को छोड़कर कोई गंभीरता नहीं दिखा रहा। प्रधानमंत्री कार्यालय से ऐसे नियोक्ताओं की निगरानी हो रही है। विशेष तौर रेलवे से जुड़ी ठेका कंपनियां इसमें ज्यादा लापरवाही दिखा रही हैं। झारखंड में आधार नंबर की संख्या बहुत ज्यादा है मगर केवाइसी संख्या बहुत कम है। राज्य में 6875 नियोक्ताओं को पीएफ कोड जारी किया गया है।


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