शादीशुदा महिला ब्लैकमेल कर युवक से बनाती थी संबंध, फिर लगा दिया ऐसा इल्जाम, कोर्ट में खुली पोल
रोहतक में एक महिला एक युवक को ब्लैकमेल कर उससे शारीरिक संबंध बनाती थी। बाद में महिला ने युवक पर दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज करा दिया लेकिन कोर्ट में महिला की पोल खुल गई।
रोहतक, जेएनएन। यहां के चर्चित दुष्कर्म मामले में खुलासे ने लोगों को दंग कर दिया है। खुलासा हुआ कि शादीशुदा महिला ने एक युवक को अपने जाल में फंसा कर संबंध बनाए और इसके बाद उसे ब्लैकमेल कर उससे शारीरिक संबंध बनाती रही। बाद में महिला ने युवक पर दुष्कर्म का इल्जाम लगा कर मामला दर्ज करा दिया। कोर्ट में महिला की पोल खुल गई। कोर्ट में युवक ने कहा- साहब, पीडि़त महिला नहीं मैं हूं।
कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोप से बरी किया, अदालत में बोला युवक- पीडि़त महिला नहीं मैं
अदालत में अपना दुखड़ा रोते हुए युवक ने कहा, महिला ने अपनी शारीरिक जरूरत पूरी करने के लिए मेरे साथ संबंध बनाए। खुद अपने मोबाइल में वीडियो बनाई और फोटो खींचे। इसके बाद मुझे ब्लैकमेल किया। अगर मैं ब्लैकमेल करता तो एक-एक घंटे तक महिला से फोन पर बात नहीं करता। दुष्कर्म के आरोपित ने अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरपी गोयल की कोर्ट में यह दलील दी। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपित को बरी कर दिया।
मामले के अनुसार, शहर की एक कालोनी की रहने वाली महिला ने वर्ष 2018 में थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया कि उसने अपनी पहचान की लड़की की शादी डीघल गांव के रहने वाले एक युवक के साथ कराई थी। इसी माध्यम से युवक के भाई से भी जानकारी हो गई। इसके बाद युवक के भाई ने उसके अश्लील फोटो खींच लिए और ब्लैकमेल करने लगा।
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महिला ने आराेप लगाया कि आरोपित कई बार उसे होटल या फिर अन्य स्थान पर लेकर जाता, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करता। आरोपित ने उसे ब्लैकमेल कर उससे रुपये भी हड़पे। आरोपितों ने उसके फोटो और वीडियो इंटरनेट पर भी डाल दिए। महिला का कहना था कि वह धमकी देता था कि यदि उसके साथ संबंध नहीं बनाए तो वह परिवार समेत गोली मार देगा। वह उससे 50 हजार रुपये की मांग कर रहा है। शिकायत के आधार पर महिला थाना पुलिस ने केस दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया था।
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'' आरोपित के भाई की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। महिला ने 50 हजार रुपये लेकर इंटरकास्ट मैरिज कराई थी। महिला की उम्र अधिक है, जबकि जिस समय शिकायत दी गई उस वक्त आरोपित की उम्र करीब 18 साल थी। महिला की शादी को करीब सात साल हो चुके हैं। उसे कोई बच्चा नहीं है। आरोपित ने महिला को ब्लैकमेल नहीं किया, बल्कि महिला ही अपने मोबाइल में फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी। सभी सबूतों के बाद कोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया है।
- एडवोकेट सुनील नानकवाल, आरोपित पक्ष के अधिवक्ता।
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