यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 02, 2014 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
आरोपियों को जमानत, बचाव में आए शपथ पत्र
- चलती बस में छेड़छाड़ और छात्राओं के सबक सिखाने का मामला - बहनों ने पहले भी सिखाया है मनचलों को

- चलती बस में छेड़छाड़ और छात्राओं के सबक सिखाने का मामला
- बहनों ने पहले भी सिखाया है मनचलों को सबक, एक और वीडियो वायरल
जागरण संवाददाता, रोहतक : चलती बस में छेड़छाड़ और साहसी बहनों के आरोपियों को सबक सिखाने के बहुचर्चित मामले के तीनों आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं, आरोपियों के पक्ष में खड़ी हुई पांच गवाहों ने भी शपथ पत्र देकर बयान दर्ज कराए हैं। इधर, क्षेत्र में एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें इन्हीं छात्राओं ने एक माह पहले सिटी पार्क में एक और युवक की पिटाई की थी। जिसको लेकर आरोपी पक्ष के कुछ लोग दोनों बहनों पर उंगलियां उठा रहे हैं, वहीं साहसी बहनों ने साफ कहा है कि वह पहले भी मनचलों को सबक सिखातीं रहीं हैं और आगे भी सिखाती रहेंगी।
आरोपियों के पक्ष में आई पीडि़ताओं के गांव की चश्मदीद
जूडिशियल मजिस्ट्रेट कीर्ती जैन की अदालत ने चलती बस में छेड़छाड़ और विरोध पर मारपीट करने के मामले में नामजद किए गए आसन गांव के कुलदीप, मोहित और दीपक को जमानत दे दी। मंगलवार सुबह पीड़िता पूजा और आरती के गांव विमला नाम की दो महिलाएं और समयकौर व संतोष नाम की महिला भी लघु सचिवालय पहुंची। उनके साथ गढ़ी सिसाना गांव की भी विमला नाम की महिला मौजूद थी। गढ़ी सिसाना निवासी विमला ने दावा किया कि घटना के दौरान वह बस में मौजूद थी और उसने रोडवेज बस का टिकट भी दिखाया। सभी महिलाओं ने छेड़छाड़ में नामजद किए गए युवकों को निर्दोष बताया। उनका कहना था कि सीट को लेकर विवाद हुआ था और लड़कियों ने ही लड़कों की पिटाई की थी। पांचों महिलाओं ने ना केवल आरोपियों के पक्ष पुलिस के सामने बयान दर्ज कराए बल्कि अधिवक्ता को शपथ पत्र भी दिए।
एक माह पहले सिटी पार्क में की थी धुनाई
आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कराने के बाद साहसी पूजा और आरती का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में भी पूजा और आरती एक युवक की पिटाई कर रही है। युवक भी पिटाई का विरोध करता दिखाई दे रहा है। पूजा ने साफ कहा है कि वह इससे पहले भी मनचलों को सबक सिखाती रहीं हैं।
