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पेंशन मामले में हाई कोर्ट ने जारी किया चौटाला पिता-पुत्र को नोटिस

पेंशन पर रोक संबंधी जनहित याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला व उनके पुत्र अजय चौटाला को नोटिस जारी किया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Wed, 28 Sep 2016 11:26 AM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2016 11:33 AM (IST)

चंडीगढ़ (वेब डेस्क)। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने चौटाला पिता-पुत्र व अन्य के पेंशन मामले में बुधवार को सुनवाई की। एक जनहित याचिका में ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला सहित अन्य की पेंशन रोकने की मांग की गई है। मामले में हाई कोर्ट ने चौटाला पिता पुत्र, हरियाणा के पूर्व स्पीकर सतबीर कादियान और पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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बता दें, पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला और उनके पुत्र एवं पूर्व सांसद अजय चौटाला को एक मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। याचिकाकर्ता ने इसलिए उनकी पेंशन रोकने की मांग की थी। इससे पूर्व विधानसभा सचिव आरके नांदल ने पेंशन जारी करने के निर्देश दिए थे।

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