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जाति विशेष पर टिप्पणी मामले में गायिका सपना चौधरी की गिरफ्तारी पर रोक

जाति विशेष पर टिप्पणी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने गायिका सपना चौधरी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सपना ने इस संबंध में याचिक दायर की थी।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Wed, 28 Sep 2016 10:34 AM (IST)Updated: Wed, 28 Sep 2016 01:46 PM (IST)
जाति विशेष पर टिप्पणी मामले में गायिका सपना चौधरी की गिरफ्तारी पर रोक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। एक जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोपों में घिरी हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी की गिरफ्तारी पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। सपना ने उसके खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद करने के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई थी। मामले में सपना ने गिरफ्तारी पर रोक की गुहार भी लगाई थी। गत दिवस भी मामले की सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने मंगलवार को सपना व शिकायतकर्ता सतपाल तंवर को तलब किया था।

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बुधवार को हाई कोर्ट के आदेश पर सपना और शिकायतकर्ता सतपाल तंवर कोर्ट में पेश हुए। हाई कोर्ट ने तंवर को समझौता करने की सलाह दी, लेकिन तंवर का रुख नकारात्मक रहा। हाई कोर्ट ने कहा कि जब सपना ने माफी मांग ली है और सपना तंवर के खिलाफ दर्ज दो एफआइआर भी वापस ले रही है तो इस केस को जारी रखने का क्या मतलब है। कोर्ट ने गिरफ्तरी पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई टाल दी।

बता दें, करीब 3 माह पूर्व सपना चौधरी ने सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में रागिनी प्रस्तुत की थी। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससीएसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ता ने सेक्टर-29 पुलिस थाना में सपना व अन्य लोगों के खिलाफ उक्त एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया था।

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इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना चौधरी ने 2 सितंबर को गुड़गांव जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 6 सितंबर को अदालत ने याचिका पर सुनवाई की थी और जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 9 सितंबर को जिला अदालत ने सपना की याचिका को खारिज कर दिया था। सपना ने याचिका में कहा कि यह रागिनी विभिन्न लोक गायक पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। इस मामले में उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।

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