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    हरियाणा में पंचायत उप चुनाव की रणभेरी बजी

    By Kamlesh BhattEdited By:
    Updated: Tue, 06 Jun 2017 11:01 AM (IST)

    हरियाणा में पंचायत उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। राज्य में खाली रह गए 578 पदों पर 29 जून को मतदान होगा। तीन ग्राम पंचायतों के चुनाव भी इसी दिन होंगे। ...और पढ़ें

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    हरियाणा में पंचायत उप चुनाव की रणभेरी बजी

    जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा में पढ़ाई, शौचालय का निर्माण और बकाया बिलों के भुगतान की शर्त पूरी नहीं कर पाने की वजह से खाली रह गए पंचायतों के 578 पदों पर उप चुनाव होगा। राज्य चुनाव आयुक्त डॉ. दलीप सिंह ने ग्राम पंचायत के पंचों, सरपंचों एवं पंचायत समिति के सदस्यों के 578 रिक्त पदों के उप-चुनाव का एलान कर दिया है।

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    इनके अलावा तीन ग्राम पंचायत चंदू एवं वजीरपुर (खंड गुरुग्राम) और ग्राम पंचायत बुधेड़ा (खंड फारूखनगर) जिला गुरुग्राम के सामान्य चुनाव भी इन उपचुनाव के साथ होंगे। इन सभी जगह 29 जून को मतदान कराया जाएगा। डॉ. दलीप सिंह के अनुसार 7 जून को जिला चुनाव अधिकारी नोटिस जारी करेंगे और नामांकन पत्र 14 से 19 जून के बीच सुबह 10 बजे से शाम तीन बजे तक भरे जा सकेंगे। इन्हीं तारीखों में नामांकन पत्रों की सूची चस्पा की जाएगी।

    राज्य चुनाव आयुक्त के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच का कार्य 20 जून को सुबह 10 बजे से होगा। उम्मीदवार 21 जून को शाम तीन बजे तक नामांकन वापस ले सकेंगे। उसी दिन शाम तीन बजे के बाद चुनाव चिह्न का आवंटन किया जाएगा। चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची 21 जून को चुनाव चिह्न आवंटन के तुरंत बाद चस्पा कर दी जाएगी। 29 जून को सुबह सात बजे से शाम चार बजे के बीच वोट पड़ेंगे।

    डा. दलीप सिंह के अनुसार मतदान की गणना मतदान होने के तुरंत बाद शुरू की जाएगी। पुन: मतदान के मामले में आयोग मतों की गणना की तिथि एवं समय में परिवर्तन कर सकता है। पंच, सरपंच और पंचायत समिति के सदस्य पदों के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के साथ सरकारी खजाने में नकद राशि भी जमा करानी होगी। सामान्य श्रेणी के पंच के लिए 100 रुपये, सरपंच के लिए 200 और पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लडऩे वालों के लिए 300 रुपये होगी। एससी-बीसी के लिए यह राशि 40, 100 और 150 रुपये निर्धारित की गई है।

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