Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हरियाणा के मंत्री सैनी को कोर्ट का समन, मतदाताओं को प्रलोभन देने का आरोप

    By Sunil Kumar JhaEdited By:
    Updated: Tue, 16 Aug 2016 11:49 AM (IST)

    हरियाणा के राज्‍य मंत्री को नारायणगए़ की अदालत ने समन जारी किया है। उन पर जिला परिषद चुनाव में मतदाताओं को लालच देने का आरोप है।

    अंबाला, [वेब डेस्क]। जिले के नारायणगढ़ की अदालत ने हरियाणा के राज्य मंत्री नायब सैनी सहित कई लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। अदालत ने उनको 20 अगस्त को पेश होने को कहा है। सैनी पर आरोप है कि स्थानीय निकाय चुनाव में उन्होंने पार्षद का चुनाव लड़ रहे अपने नजदीकी रिश्तेदार को जिताने के लिए मतदाताओं को लालच दिया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंध में नायब सैनी और अन्य लोगों के खिलाफ सुखविंदर नारा नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की है। याचिका में ज़िला परिषद चुनाव में वार्ड नंबर चार से मंत्री के रिश्तेदार जिया लाल सैनी के पार्षद चुने जाने को चुनौती दी थी। इसमें मुख्य आधार राज्य मंत्री के 18 जनवरी को जिया लाल के पक्ष में वोट मांगते हुए उस भाषण को बनाया गया है।

    पढ़ें : विज ने कहा, आेलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को देंगे 6 करोड़

    याचिका में कहा गया है कि गांव बधौली में मंत्री ने जिया लाल को सर्वसम्मति से पार्षद बनाने की अपील करते हुए 22 लाख के विकास कार्य का लालच दिया था। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव प्रचार में लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी प्रयोग किया था जो आचार संहिता का उल्लंघन है।

    पढ़ें : तबादलों के लिए तैयार रहें हरियाणा के 49 हजार पीआरटी और टीजीटी

    याचिककर्ता सुखविंदर नारा का कहा मंत्री को उनके भाषण व सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग की विडियो और फ़ोटो दिखाई जाएंगी व उनसे जवाब किया जाएगा। यदि राज्य मंत्री इसको नकारते हैं तो उनकी आवाज़ के नमूने लेने के लिए व मिलान करने के लिए न्यायालय में अर्जी दी जाएगी।

    याचिककर्ता ने बताया की आचार संहिता के उल्लंघन का मामला जनवरी से राज्य निर्वाचन आयोग के पास भी लंबित है और इसमें जिया लाल की गवाही हो चुकी है। मंत्री की गवाही बाक़ी है, जिसके बारे में वह चुनाव आयोग और हरियाणा के मुख्य सचिव को लिख चुके हैं।