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कितना और कब आयकर देना है इसकी जानकारी मुझे कैसे हो?

हर साल सरकार आम बजट के साथ वित्त विधेयक संसद से पारित कराती है। इसमें व्यक्तिगत कर व कॉरपोरेट कर की दरों का उल्लेख होता है। आयकर विभाग उन्हीं दरों के अनुरूप कर की गणना करता है। कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इन दरों के बारे

By Edited By: Published: Mon, 23 Feb 2015 05:47 AM (IST)Updated: Mon, 23 Feb 2015 05:52 AM (IST)

हर साल सरकार आम बजट के साथ वित्त विधेयक संसद से पारित कराती है। इसमें व्यक्तिगत कर व कॉरपोरेट कर की दरों का उल्लेख होता है। आयकर विभाग उन्हीं दरों के अनुरूप कर की गणना करता है। कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर इन दरों के बारे में जानकारी ले सकता है। इस वेबसाइट पर कर कैलकुलेटर भी उपलब्ध है, जिससे आप अपनी आय के मुताबिक कर की गणना कर सकते हैं।

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आमतौर पर पिछले वित्त वर्ष की आमदनी पर कर की अदायगी की जाती है। लेकिन कर संग्र्रह की प्रक्रिया को आसान बनाने व सरकार के पास राजस्व का प्रवाह बनाए रखने के लिए आयकर अधिनियम में अग्रिम कर जमा करने का प्रावधान भी किया गया है। इस प्रावधान के तहत आमदनी अर्जित करने वाले वर्ष के दौरान भी आप अग्रिम आयकर जमा करा सकते हैं। यह कमाई के साथ भुगतान की अवधारणा पर आधारित है। इसके अलावा आपकी ओर से आपका नियोक्ता भी या आपको किसी तरह का भुगतान करने वाला कोई व्यक्ति या संस्थान भी स्नोत पर कर कटौती कर सकता है। स्नोत पर काटा गया यह कर आपके खाते में ही आयकर विभाग में ही जमा होता है।

इन परिस्थितियों में रिटर्न दाखिल करते वक्त यदि आपको लगता है कि आपकी आमदनी के हिसाब से आप पर अभी भी कुछ कर बकाया है तो आप उसका भुगतान कर सकते हैं। इसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स के तौर पर जमा किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक चालान फॉर्म आइटीएनएस 280 भरना होता है। इसे आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस चालान को भरकर अपेक्षित राशि सरकारी बैंकों की निर्धारित शाखाओं में जमा किया जा सकता है।
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