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सलमान केस : ऐसा था पूरा घटनाक्रम , जानिए क्या क्या हुआ अब तक

जानवरों के शिकार के आरोप में फंसे सलमान और उनके कई बॉलीवुड सहयोगियों के साथ पिछले 18 वर्षों के दौरान क्या क्या हुआ आइये इस पर एक नज़र डालते हैं -

By Manoj KhadilkarEdited By: Published: Wed, 18 Jan 2017 12:10 PM (IST)Updated: Wed, 18 Jan 2017 01:32 PM (IST)
सलमान केस : ऐसा था पूरा घटनाक्रम , जानिए क्या क्या हुआ अब तक
सलमान केस : ऐसा था पूरा घटनाक्रम , जानिए क्या क्या हुआ अब तक

मुंबई। सलमान खान पर सजा की लटकी एक और तलवार आज हट गई। मुंबई के हिट एन्ड रन केस के बाद अब जोधपुर में काले हिरन के शिकार से जुड़े आर्म्स एक्ट के एक मामले में आज उन्हें बरी कर दिया गया।

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आपको बता दें कि राजस्थान हाईकोर्ट ने चिंकारा से जुड़े दो मामले में दबंग खान को पहले ही बरी कर दिया था जबकि आर्म्स एक्ट के तहत भी अब सलमान दोषमुक्त हो चुके हैं लेकिन अब भी उन पर दो काले हिरन के शिकार का केस चल रहा है। साल 1998 में सूरज बड़जात्या की फिल्म ' हम साथ साथ हैं ' की शूटिंग के दौरान अक्टूबर में जोधपुर कांकणी के पास जानवरों के शिकार के आरोप में फंसे सलमान और उनके कई बॉलीवुड सहयोगियों के साथ पिछले 18 वर्षों के दौरान क्या क्या हुआ आइये इस पर एक नज़र डालते हैं -

15 अक्टूबर 1998 -

राजस्थान के वन विभाग ने आर्म्स एक्ट की धारा 3 /25 और 3/27 के तहत सलमान खान के खिलाफ केस दर्ज किया। आरोप था कि एक और दो अक्टूबर 1998 की रात सलमान खान ने शिकार के दौरान एक्सपायर्ड हो चुके लाइसेंस का इस्तेमाल किया है।

18 दिसंबर 2014 -

अदालत ने सलमान खान की उस अर्जी को ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने इस केस में विटनेस के लिए मुंबई के डीसीपी और डी एम को गवाह के तौर पर बुलाने की इजाज़त मांगी थी।

तीन मार्च 2015 - जोधपुर की अदालत ने कोर्ट में नए गवाह और दस्तावेज पेश करने की इजाज़त दी। सरकारी पक्ष ने इस सन्दर्भ में सरकार की नौ साल पुरानी अपील का हवाला दिया था।

जोधपुर कोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत, आ‌र्म्स एक्ट मामले बरी

23 अप्रैल 2015 -

सलमान खान ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए अदालत में फिजिकल अपीरियंस से छूट मांगी थी जिसे चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने मंजूर कर लिया।

29अप्रैल 2015-

सलमान ने जोधपुर अदालत में अपना बयान दर्ज करवाया जिसमें उन्होंने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप गलत हैं।

25 जुलाई 2016-

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी पक्ष सलमान खान के खिलाफ कोई भी आरोप साबित किये जाने में विफल होने के बाद सलमान खान को हिरन के शिकार से जुड़े दो मामलों में बरी कर दिया।

27 अक्टूबर 2015-

हाईकोर्ट ने सलमान खान की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें सरकारी पक्ष से इस मामले से सम्बंधित दस्तावेज मांगे गए थे।

11 नवम्बर 2016-

राजस्थान सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस भेजी। 9 दिसंबर 2016: आर्म्स एक्ट से जुड़े इस मामले में अंतिम बहस की शुरुआत हुई।

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इसके अलावा इस मामले से जुड़े कुछ और कानूनी पचड़े -

भावड़ शिकार मामला -

साल 2006 में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने भावड़ गाँव में दो चिंकारा के शिकार के मामले में दोषी करार देते हुए पांच हजार के जुर्माने के साथ एक साल की सजा सुनाई थी। बाद में सतीश शाह सहित सात अन्य को बरी कर दिया गया और साल 2015 में राजस्थान हाईकोर्ट ने सलमान को भी सभी चार्जेस से मुक्त कर दिया था लेकिन बाद में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की।

घोरा फार्म हंटिंग केस -

सी जे एम कोर्ट ने 2006 में चिंकारा शिकार मामले में 25000 के जुर्माने पांच साल की सजा सुनाई , हालांकि बाद में डिस्ट्रिक कोर्ट ने सलमान की सजा पर रोक लगा दी और बाद में हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया , इसके खिलाफ भी राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की।

कांकणी शिकार मामला -

सलमान खान , सैफ अली खान , तब्बू , नीलम , सोनाली बेंद्रे , दुष्यंत और दिनेश गंवारे पर दो काले हिरन के शिकार का आरोप लगा। और बाद में इसी मामले के जुड़ा एक और मामला आर्म्स एक्ट का भी दर्ज करवाया गया जिसमें कहा गया कि जिस हथियार को शिकार के लिए इस्तेमाल में लाया गया उसका लाइसेंस एक्पायर हो चुका था।


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