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    मल्लिका को मिली राहत, अश्लील डांस परफॉरमेंस सम्मन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

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    Updated: Sat, 17 Aug 2013 10:33 AM (IST)

    सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के खिलाफ अश्लील डांस परफॉरमेंस देने को लेकर बड़ोदरा अदालत के सम्मन पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस बी ...और पढ़ें

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    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के खिलाफ अश्लील डांस परफॉरमेंस देने को लेकर बड़ोदरा अदालत के सम्मन पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस बी एच चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ शेरावत की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये आदेश दिया।

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    साल 2007 में वड़ोदरा बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र तिवारी और मुंबई के जे डब्ल्यू मैरिअट होटल के मालिक ने संयुक्त रूप से मल्लिका के अश्लील डांस परफॉरमेंस के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कर धारा 294 के तहत एक सम्मन जारी किया था। इस बीच, वड़ोदरा की अदालत ने 8 जुलाई को मल्लिका शेरावत के नाम जमानती वॉरंट जारी करते हुए उसे 19 अगस्त को पेश होने का निर्देश दिया था।

    तिवारी ने बताया कि उन्होंने पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि उनके पास ऐसा कोई मामला ही दर्ज नहीं हुआ है। इसलिए वे जांच नहीं करेंगे। इसके बाद तिवारी ने सेशन कोर्ट में अपील की। इस बीच, मल्लिका भी गुजरात हाई कोर्ट पहुंची लेकिन कोर्ट ने मल्लिका की याचिका खारिज कर दी और वड़ोदरा कोर्ट को इस केस सौंप दिया। इसके बिनाह पर ही अभिनेत्री को सम्मन भेजा गया है।

    गौरतलब है कि तिवारी ने मुंबई के एक पांच सितारा होटल में 31 दिसंबर, 2006 की रात शेरावत के डांस के बाद यह शिकायत दायर की थी। शिकायत में कहा गया था कि मल्लिका शेरावत का डांस अश्लील ही नहीं बल्कि उत्तेजक भी था। शिकायत में दावा किया गया था कि जब एक दर्शक ने मंच पर चढ़कर इस डांस को रोकने की कोशिश की तो आयोजकों ने कथित रूप से उसका मजाक उड़ाया।

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