आर्म्स एक्ट मामले में सलमान के खिलाफ सुनवाई पूरी, फैसला 14 को
बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की काले हिरण के शिकार मामले में आर्म्स एक्ट के तहत जोधपुर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। सलमान खान ने अपने पक्ष में पांच गवाह और सबूत पेश किए। 14 मई को कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा।
जोधपुर। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान की काले हिरण के शिकार मामले में आर्म्स एक्ट के तहत जोधपुर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई। सलमान खान ने अपने पक्ष में पांच गवाह और सबूत पेश किए। 14 मई को कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा।
पहले कोर्ट 25 फरवरी को इस मामले में अपना फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन पिछली सुनवाई के दौरान इस मामले में सामने आए कुछ नए तथ्यों के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई तीन मार्च तक के लिए टाल दी थी।
आर्म्स एक्ट केस में सलमान खान पर दो आरोप हैं। पहला कि 22 सितबर 1998 में लाईसेंस की अवधि खत्म होने के बावजूद वे मुंबई से अवैध रुप से .32 रिवाल्वर और .22 राइफल जोधपुर लेकर आए। दूसरा आरोप है कि इन हथियारों से काकांणी वन क्षेत्र में दो काले हिरण का शिकार किया।
इस मामले में निचली अदालत ने सलमान खान को पांच साल की सजा सुनाई थी। इस सजा पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल से इन्कार करते हुए निचली अदालत को दोबारा सुनवाई के लिए भेज दिया था।
यह है मामला
वर्ष 1998 में फिल्म 'हम साथ-साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान पर जोधपुर के निकट गांवों में तीन स्थान पर हिरण का शिकार करने का आरोप है। मामले में उनका नाम आने के बाद होटल में उनके कमरे की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक रायफल और एक पिस्टल बरामद की थी।
जांच करने पर पाया गया कि इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी है। इस पर सलमान के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके अलावा हिरण शिकार के तीन मामलों में से दो में सलमान को सजा सुनाई जा चुुकी है, जबकि कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण की सुनवाई अभी तक चल रही है।
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